मैनपुरी: प्रभावी पैरवी के चलते दहेज हत्या व हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये का अर्थदंड

मृदुल कुमार कुलश्रेष्ठ मैनपुरी

मैनपुरी 25 अगस्त, जनपद मैनपुरी के थाना बरनाहल क्षेत्र के अंतर्गत मंगलवार को एक अहम फैसले में माननीय न्यायालय एडीजे-06 कोर्ट मैनपुरी द्वारा एक अभियुक्त को आजीवन कारावास और 25,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। पुलिस महानिदेशक के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जनपद मैनपुरी पुलिस द्वारा की गई मजबूत एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप यह न्याय सुनिश्चित किया गया है।

यह मामला थाना बरनाहल में पंजीकृत मु०अ०सं० 60/2024 से जुड़ा है, जिसमें भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 498ए, 304बी, 302 तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध (DP) अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण में अभियुक्त सचिन पुत्र चंद्रप्रकाश, निवासी केशोपुर, थाना बरनाहल, जनपद मैनपुरी को माननीय न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान दोषी पाया गया। अदालत ने साक्ष्यों और पुलिस की पैरवी के आधार पर फैसला सुनाते हुए अभियुक्त सचिन को आजीवन कारावास और 25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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