हत्या के मामले में पोक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला: अभियुक्त योगेश को आजीवन कारावास, 43 हजार रुपये का लगा अर्थदंड

मृदुल कुमार कुलश्रेष्ठ सिटी रिपोर्टर मैनपुरी

मैनपुरी 24 जुलाई, थाना दन्नाहार क्षेत्र अंतर्गत वादी के पुत्र की निर्मम हत्या करने के मामले में माननीय पोक्सो कोर्ट मैनपुरी ने फैसला सुनाते हुए मुख्य अभियुक्त योगेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त पर 43,000 रुपये का अर्थदंड भी रोपित किया है।

प्राप्त विवरण के अनुसार, घटना के संबंध में थाना दन्नाहार पर 17 जनवरी 2025 को मुकदमा अपराध संख्या 12/2025 धारा 115(2), 140(3), 103(1), 238(A), 3(5), 61(2) BNS के तहत दर्ज किया गया था। इस मामले में ग्राम डरामई निवासी अभियुक्तगण योगेश पुत्र किशोरीलाल उर्फ रामकिशोर, शिवम पुत्र हुकम सिंह, आशीष पुत्र रामकिशोर तथा गोपाल उर्फ कृष्णगोपाल पुत्र भगवान शर्मा के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही थी। मामले की सुनवाई के दौरान विवेचक द्वारा संकलित ठोस साक्ष्यों एवं अभियुक्त के जुर्म इकबाल के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त योगेश को दोषी पाया गया।

इस मुकदमे में सजा दिलाने में एपीओ विपिन कुमार चतुर्वेदी, कोर्ट मोहर्रिर का. कृष्णमोहन (अभियोजन कार्यालय), विवेचक नि. वीरेन्द्रपाल सिंह तथा कोर्ट पैरोकार हे.का. वेदवीर सिंह (प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, जनपद मैनपुरी) का विशेष योगदान रहा। पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते अदालत ने अभियुक्त को कड़ी सजा सुनाकर न्याय दृष्टांत स्थापित किया है।

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