पोक्सो और मारपीट के मामले में अदालत का कड़ा फैसला, तीन दोषियों को लंबी सजा और जुर्माना

मृदुल कुमार कुलश्रेष्ठ सिटी रिपोर्टर मैनपुरी

मैनपुरी 14 अगस्त,बिछवां थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 के एक सनसनीखेज मामले में न्यायालय ने गंभीर धाराओं के तहत ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। वादी उपदेश द्वारा वर्ष 2018 में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, गांव नगला खेड़ा निवासी जितेंद्र सिंह, सत्यवीर सिंह, सुनील सिंह, सतेंद्र सिंह और विजय सिंह ने लाठी-डंडों से लैस होकर घर में घुसकर मारपीट की थी, जान से मारने की नीयत से फायर किया था और वादी की पुत्री के साथ छेड़छाड़ व बदसलूकी की थी। इस गंभीर प्रकरण में पुलिस ने गहन विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद मुख्य दोषियों जितेंद्र सिंह, सत्यवीर सिंह और सुनील सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 354(ख) के अंतर्गत दोषी मानते हुए 7-7 वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड का भुगतान न करने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त 3-3 महीने का कारावास भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त, इन्हीं दोषियों को धारा 506 के तहत 2 वर्ष का कारावास व 2-2 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 323 के तहत 1 वर्ष की कैद व 1-1 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अदालत के निर्देशानुसार दोषियों की ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

न्यायिक प्रक्रिया के इस कड़े निर्णय में अदालत ने सबूतों के आधार पर दो अन्य नामजद अभियुक्तों सतेंद्र सिंह और विजय सिंह को गंभीर आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। इस महत्वपूर्ण फैसले से क्षेत्र में न्याय की प्रणाली और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर कानूनी सख्ती का एक कड़ा संदेश गया है।

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