मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत महिलाओं को मिलेगा 5 लाख रुपये तक का ऋण

राजेश भारद्वाज स्टेट हेड हरियाणा

 

*महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हरियाणा सरकार की अहम पहल*

 

*पात्र महिलाएं योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं: डीसी अभिषेक मीणा*

 

रेवाड़ी। हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सशक्त करने के उद्देश्य से हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को बैंकों के माध्यम से पांच लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।

उपायुक्त अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से संचालित की जा रही है। वर्ष 2025-26 में अब तक 21 मामलों को 2 लाख 3 हजार 514 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जा चुकी है। वहीं जिला रेवाड़ी के लिए वर्ष 2025-26 में 48 मामलों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

 

इन गतिविधियों के लिए मिल सकता है ऋण

डीसी ने बताया कि योजना के अंतर्गत डेयरी, उद्योग विभाग की नकारात्मक गतिविधियों तथा केवीआईबी को छोड़कर अन्य सभी वैध गतिविधियां शामिल हैं। इनमें परिवहन सेवाओं के तहत ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, थ्री व्हीलर, टैक्सी, छोटे मालवाहक वाहन शामिल हैं।

 

सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाओं में सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोस्टेट की दुकान, वहीं खाद्य एवं लघु उद्योग के तहत पापड़, अचार, हलवाई की दुकान, फूड स्टाल, आइसक्रीम यूनिट, बिस्कुट निर्माण, टिफिन सेवा, मिट्टी के बर्तन आदि कार्य शुरू किए जा सकते हैं।

 

*पात्रता की शर्तें*

डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए महिला आवेदक की वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम, हरियाणा की स्थायी निवासी तथा आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था की ऋण डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए।

योजना के अंतर्गत समय पर ऋण की किस्तें चुकाने पर तीन वर्षों तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा प्रदान किया जाएगा।

 

*आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज*

 

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन पत्र के साथ परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र सहित सभी दस्तावेजों की दो-दो प्रतियां जमा करवानी होंगी।

योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक महिलाएं हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय, नाई वाली चौक, सती कॉलोनी, गली नंबर-3, रेवाड़ी अथवा दूरभाष नंबर 01274-225294 पर संपर्क कर सकती हैं।

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