नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 25 हजार जुर्माना

राजेश भारद्वाज स्टेट हेड हरियाणा

 

रेवाड़ी। नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट रेवाड़ी ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री लोकेश गुप्ता ने मामले में संलिप्त आरोपी अर्जुन निवासी गोहाना, जिला सोनीपत को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 20 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी हेमेंद्र कुमार मीणा, आईपीएस द्वारा जिले के सभी थाना प्रबंधकों, चौकी इंचार्जों एवं अनुसंधानकर्ताओं को महिला विरुद्ध अपराधों व पॉक्सो एक्ट के मामलों में बिना किसी देरी के मुकदमा दर्ज कर प्रभावी कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इन्हीं निर्देशों की प्रभावी पालना का परिणाम रहा कि थाना धारूहेड़ा पुलिस द्वारा की गई सशक्त जांच एवं उत्कृष्ट पैरवी के चलते आरोपी को न्यायालय से कड़ी सजा दिलाई जा सकी।

मामले के अनुसार, जिले के एक कस्बे की रहने वाली नाबालिग ने 18 फरवरी 2024 को पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी इंस्टाग्राम के माध्यम से अर्जुन नामक युवक से बातचीत होती थी। 13 फरवरी 2024 को आरोपी ने उसे फोन कर हिसार बुलाया, जहां से वह उसे अपने ट्रक में बैठाकर उत्तर प्रदेश ले गया।

आरोपी ने नाबालिग को चार दिन तक अपने साथ ट्रक में रखा और इस दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया। 18 फरवरी 2024 को आरोपी उसे रोहतक बस स्टैंड पर छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद थाना धारूहेड़ा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया।

पुलिस ने गहन जांच के उपरांत अदालत में चार्जशीट दायर की तथा ठोस साक्ष्य व गवाहों के बयान पेश किए। सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों पर गहन सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म का दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई।

यह फैसला समाज में महिला एवं बाल अपराधों के विरुद्ध सख्त संदेश देता है और पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

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