राष्ट्रीय लोक अदालत में 8745 मामलों का निपटारा, ₹9.41 करोड़ की राशि का हुआ समझौता

राजेश भारद्वाज स्टेट हेड हरियाणा

रेवाड़ी। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रेवाड़ी श्री गुरविंदर सिंह वाधवा के संरक्षण में, श्री अमित वर्मा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रेवाड़ी की देखरेख में आज दिनांक 13 सितम्बर 2025 (शनिवार) को जिला न्यायालय रेवाड़ी, उपमंडल न्यायालय बावल तथा उपमंडल न्यायालय कोसली में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया।

इस लोक अदालत के माध्यम से कुल 8745 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया, जिनमें 9,41,31,595/- (रुपये नौ करोड़ इकतालीस लाख इकतीस हजार पाँच सौ पचानवे मात्र) की राशि का आपसी समझौते द्वारा निपटारा किया गया।

रेवाड़ी में आयोजित लोक अदालत की बेंचों की अध्यक्षता मिस अंकिता शर्मा (अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश), श्री अरविन्द नाशिएर (प्रिंसिपल जज, परिवार न्यायालय), मिस जोगिन्दरी (सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी), श्री आकाश सरोहा और श्री आदित्य सैनी (सिविल जज जूनियर डिविजन सह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) द्वारा की गई।

उपमंडल न्यायालय बावल में श्री आलोक आनंद (अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सह उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी) और उपमंडल न्यायालय कोसली में मिस निशा (सिविल जज जूनियर डिविजन सह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) की अध्यक्षता में बेंचों ने कार्य किया।

लोक अदालत में चेक बाउंस, दीवानी, मोटर वाहन अधिनियम, बैंक रिकवरी, पारिवारिक विवाद समेत विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा मौके पर ही किया गया। इस आयोजन से न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ, सरल एवं त्वरित बनाने में मदद मिली है। इसके माध्यम से न केवल पक्षकारों को शीघ्र न्याय मिला, बल्कि न्यायिक व्यवस्था पर बोझ भी कम हुआ।

इस अवसर पर श्री अमित वर्मा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रेवाड़ी ने लोक अदालत में भाग लेने वाले सभी नागरिकों एवं न्यायिक अधिकारियों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी ऐसे आयोजनों के प्रति नागरिकों की सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा जताई।

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