75 प्रतिशत अनुदान राशि पर 3 एचपी से 10 एचपी के सोलर पम्प के लिए आवेदन आमंत्रित

राजेश भारद्वाज स्टेट हेड हरियाणा

 

29 दिसंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन

 

रेवाड़ी। हरियाणा सरकार द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत हरियाणा के किसानों के लिए सोलर पंप लगवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए है।

 

अतिरिक्त उपायुक्त राहुल मोदी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसान 29 दिसंबर 2025 तक सोलर पम्प लगवाने के लिए हरियाणा सरकार के सरल पोर्टलhareda.gov.in/ पर आवेदन कर सकते है। किसान 75 प्रतिशत अनुदान राशि पर 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी. सोलर पम्प के लिए आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि बिजली आधारित कनैक्शन (यूएचबीवीएन/डीएचबीवीएन) के आवेदकों को सौर ऊर्जा पम्प के कनैक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्तें उनको अपने मौजूदा बिजली कनैक्शन का समर्पण करना होगा। इस वर्ष के लक्षित लाभार्थीयों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। चयनित लाभार्थीे पीएम कुसुम पोर्टल https://pmkusum.hareda.gov.in/     पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कम्पनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे, जिसकी सूचना पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि किसान अपने खेत के साईज, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार टाईप और पंप का चयन करें। किसान को अपने खेत में केवल बोर करवा कर देना होगा बाकि पंप स्थापना का कार्य फर्म द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची में मौजूद पुराने सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि यदि वे अपने मौजूदा सोलर पम्प के प्रकार व क्षमता को बदलना चाहते हैं और नई उपलब्ध 12 श्रेणियों में से किसी सोलर पम्प को लेना चाहते हैं तो वे उसी फैमली आईडी का उपयोग करते हुए नया आवेदन जमा कर सकते है। आवेदक केवल अपनी पसंद के अनुसार उपलब्ध श्रेणी के सोलर पम्प के प्रकार और क्षमता का चयन करें तथा चयनित श्रेणी में नए सूचीबद्ध किए गए विक्रेताओं में से किसी एक विक्रेता का चयन करें। इन आवेदकों को उत्पन्न हुए चालान के अनुसार लाभार्थी हिस्से को जमा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनका लाभार्थी हिस्सा पहले से ही विभाग के पास मौजूद है। यदि कोई आवेदक निर्धारित अवधि में नया आवेदन जमा नहीं करता है और किसी आवंटित रद्द किसान की जगह उसका आवंटन नहीं होता है तो उसके द्वारा जमा लाभार्थी हिस्सा वापिस कर दिया जाएगा।

 

अधिक जानकारी के लिए किसान विभागीय वेबसाइट www.hareda.gov.in तथा रेवाड़ी लघु सचिवालय स्थित अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के कमरा नंबर 205 में सम्पर्क कर सकते है।

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