दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना-एप का हुआ भव्य शुभारंभ

राजेश भारद्वाज स्टेट हेड हरियाणा

 

महिला सशक्तिकरण पर केंद्र-प्रदेश सरकार का पूरा फोकस : रामचंद्र जांगड़ा

 

रेवाड़ी। जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए आज रेवाड़ी स्थित बाल भवन सभागार में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना एप का जिला स्तरीय शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा मुख्यातिथि रहे, जबकि रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव और पीपीपी स्टेट कॉर्डिनेटर सतीश खोला विशिष्ट अतिथि रहे।

 

कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने पं. दीन दयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर डीसी अभिषेक मीणा, एडीसी राहुल मोदी, मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन दीपक मंगला, जिला बाल कल्याण अधिकारी वीरेंद्र यादव, बिजेन्द्र डहीना सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

 

सांसद जांगड़ा बोले – “नारी शक्ति को मिला सरकार का मजबूत सहारा”

 

रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महिलाओं को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन देने के लिए कृतसंकल्प हैं। दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना मातृ शक्ति के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

 

विधायक लक्ष्मण यादव ने बताया – रेवाड़ी में 68,686 पंजीकरण

 

विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि आज हरियाणा की महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में अग्रणी हैं। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत रेवाड़ी जिले में 68,686 महिलाएं पंजीकरण करवा चुकी हैं और आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ेगी।

 

सतीश खोला ने कहा – “डिजिटल माध्यम से योजनाओं का सीधा लाभ”

 

पीपीपी स्टेट कॉर्डिनेटर सतीश खोला ने बताया कि परिवार पहचान पत्र के जरिए सरकार हर परिवार का डाटा डिजिटल रूप में रखती है और लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ सीधे उनके खाते में पहुंचा रही है।

 

राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला से किया, जिसका लाइव प्रसारण रेवाड़ी में भी दिखाया गया। इस अवसर पर योजना से जुड़ी जानकारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई।

 

योजना की मुख्य पात्रता

 

महिला की आयु 23 वर्ष या उससे अधिक हो।

 

कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा की निवासी हो।

 

परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम हो।

 

गंभीर बीमारियों (कैंसर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया) से पीड़ित महिला, या अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही महिला भी पात्र होगी।

 

 

योजना से वंचित श्रेणियाँ

 

वृद्धावस्था भत्ता, विधवा पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना, तेजाब पीड़ित सहायता आदि का लाभ ले रही महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।

 

 

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

 

हरियाणा का स्थायी निवास प्रमाण पत्र

 

आधार से लिंक मोबाइल नंबर

 

परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड

 

बिजली बिल का कनेक्शन नंबर

 

एचकेआरएन रजिस्ट्रेशन नंबर (यदि बेरोजगार हो)

 

रजिस्टर्ड वाहन का विवरण

 

महिला के नाम पर बैंक खाता विवरण

योजना के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है।

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