विदेशी नागरिकों के ठहराने पर दें सूचना, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई : एसपी हेमेंद्र मीणा

राजेश भारद्वाज स्टेट हेड हरियाणा

होटल-गेस्ट हाउस संचालकों को निर्देश – हर विदेशी का रिकॉर्ड पोर्टल पर अपलोड करें, उल्लंघन पर Foreigners Act के तहत मुकदमा दर्ज

 

 

रेवाड़ी। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा, आईपीएस ने जिले के सभी होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशालाओं व औद्योगिक इकाइयों के संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि उनके यहां ठहरने वाले हर विदेशी नागरिक का पूरा ब्योरा अनिवार्य रूप से पुलिस को उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन की साइट पर सी-फॉर्म भरकर उनकी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करना जरूरी है।

 

एसपी ने बताया कि विदेशी नागरिकों के आने-जाने का रिकॉर्ड रजिस्टर में भी सुरक्षित रखा जाए और संबंधित थाना व पुलिस अधीक्षक कार्यालय की सुरक्षा शाखा में तत्काल सूचना भेजी जाए। होटल व औद्योगिक संस्थानों को अपने-अपने यूज़र आईडी पासवर्ड सुरक्षा शाखा से अप्रूव कराने होंगे।

 

उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले होटल या गेस्ट हाउस संचालकों के खिलाफ Foreigners Act की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसमें सजा व जुर्माने दोनों का प्रावधान है।

 

एसपी ने आमजन और होटल संचालकों से अपील की कि सुरक्षा से समझौता न करें और किसी भी विदेशी नागरिक को ठहराने से पहले उसकी पहचान जांचना व अनुमति लेना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।

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