मैनपुरी: वर्ष 2016 के चर्चित हत्याकांड में फैसला, पाक्सो कोर्ट ने मुख्य आरोपी को सुनाई उम्रकैद और अर्थदंड की सजा

मृदुल कुमार कुलश्रेष्ठ सिटी रिपोर्टर मैनपुरी

मैनपुरी 19 अगस्त, थाना भोगांव क्षेत्र में 11 मार्च 2016 को दर्ज किए गए हत्या के एक सनसनीखेज मामले में माननीय पाक्सो कोर्ट मैनपुरी ने 19 अगस्त 2026 को अपना अहम फैसला सुनाया है। इस मामले में अभियुक्तों द्वारा वादी के पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना भोगांव में धारा 302 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा (अपराध संख्या 123/2016 व 124/2016) पंजीकृत किया गया था। अदालत में चली कानूनी प्रक्रिया, जुर्म इकबाल और विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्यों के आधार पर, माननीय न्यायालय ने मुख्य अभियुक्त विक्रम सिंह (पुत्र परशुराम वर्मा, निवासी गली नं-2, अवंतीबाई नगर, थाना भोगांव) को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी विक्रम सिंह को आजीवन कारावास के साथ-साथ दो लाख पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

इस प्रकरण में विचारण के पश्चात अदालत ने अन्य दो नामजद आरोपियों रामवीर पुत्र राम सिंह, निवासी जगत नगर और राजदेव पुत्र दिनेश कुमार, निवासी नगला पाठ, थाना भोगांव को दोषमुक्त कर दिया है। इस गंभीर मामले में अपराधियों को सजा दिलाने और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने में पुलिस एवं अभियोजन विभाग के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

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