लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस के सभी कमरों में उन्हीं को आवासित/ठहराया जाए जो उसके लिए अधिकृत हों – जिलाधिकारी

हरदोई।  जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने नगर मजिस्ट्रेट तथा अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड हरदोई को निर्देशित करते हुये कहा है कि जनपद मुख्यालय स्थित निरीक्षण भवन दो खण्डों में निर्मित है। मुख्य भवन  में 04 सूट/कक्ष और नवीन भवन में 04 सूट/कक्ष पृथक-पृथक निर्मित हैं तथा डायनिंग हॉल और किचन भी है। उन्होंने कहा कि संज्ञान में आया है कि निरीक्षण भवन के मुख्य भवन में 02 सूट/कक्ष को छोड़कर बाकी 02 सूट/कक्ष किसी भी अतिविशिष्ट व्यक्ति को आवंटित नहीं किया जाता है, बल्कि ऐसे लोगों को उसमें ठहराया जाता है, जो उसके लिए अधिकृत नहीं हैं। वह चाहें सरकारी हों अथवा गैर-सरकारी। इसी प्रकार नवीन भवन में भी चारों कमरों की व्यवस्था है। यह न केवल अनुचित और अस्वीकार्य है, बल्कि शासन के आदेशों के विपरीत है और नितान्त आपत्तिजनक भी है। मेरे द्वारा पूर्व में भी इस सम्बन्ध में बताया गया था कि लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस के सभी सूट/कमरों में उन्हीं को आवासित/ठहराया जाए, जो उसके लिए अधिकृत हों।

किन्तु अनाधिकृत लोगों को ठहराया जाना अनुचित है। यदि लोक निर्माण विभाग का केयर टेकर मनमाने ढंग से ऐसी हरकत करता है, तो उसके विरूद्ध भी कार्यवाही की जानी चाहिए। मेरे द्वारा निरीक्षण भवन में आपके साथ भ्रमण कर कमरों को सुसज्जित कराये जाने, वहां की कमियों को यथास्थान ठीक कराये जाने तथा कक्षों का नामकरण किए जाने के सम्बन्ध में बताया जा चुका है। उन्होेंने कहा कि गेस्ट हाउस को बेहतर स्थिति में रखा जाए, जिससे किसी भी क्षेत्र से आने वाले अतिविशिष्ट/विशिष्ट व्यक्तियों को ठहराये जाने के समय किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। अतः तत्काल प्रभाव से आदेशित किया जाता है कि निरीक्षण भवन के मुख्य भवन के चारों सूट में अतिविशिष्ट/ विशिष्ट व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को, जो अधिकृत न हो, को किसी भी स्थिति में कोई भी कक्ष/सूट आवंटित नहीं किया जायेगा। थोड़े समय के लिए भी किसी के लिए भी नहीं खोला जायेगा। यदि ऐसा किया जाता है, तो उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा। मुख्य भवन के चारों सूटों/कमरों को लोक निर्माण विभाग के केयर टेकर द्वारा तभी खोला जायेगा, जब नगर मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित किया जायेगा। अन्यथा किसी भी स्थिति में कोई कक्ष किसी के लिए भी नहीं खोला जायेगा। सर्किट हाउस से आने वाली शिकायतों से निपटने एवं अव्यवस्थाओं पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक है कि पूरे परिसर को सी०सी०टी०वी० कैमरों से कवर कराया जाए। न्यूनतम् 08 सी०सी०टी०वी० कैमरों को स्थापित किया जाए। कृपया इसे कड़ाई से लागू किया जाए।

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