गरीब व्यक्तियो की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना को पुनः संचालित किया गया

मृदुल कुमार कुलश्रेष्ठ सिटी रिपोर्टर मैनपुरी

 

*मैनपुरी* 31 जनवरी, 2025- जिला समाज कल्याण अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि उ.प्र. द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियो की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना को पुनः संचालित कर दिया गया है, योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की पुत्रियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे गरीब परिवार भी कन्याओं के विवाह पर होने वाले व्यय को वहन कर सके। उन्होने बताया कि यह योजना उ.प्र. सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के परिवारों को उनकी पुत्रियों के विवाह हेतु रू. 20 हजार अनुदान राशि प्रदान की जायेगी।

उन्होने बताया कि योजना के तहत आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू. 46080 वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र हेतु रू. 56460 वार्षिक हो, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है, पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला अथवा दिव्यांग आवेदक को वरीयता प्रदान की जायेगी, एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा।

उन्होने बताया कि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को योजना के विभाग द्वारा संचालित पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा, इच्छुुक आवेदक जन सेवाकेन्द्र के माध्यम से पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन के समय आवेदक द्वारा दर्ज की गयी समस्त प्रविष्टियों का मूल अभिलेखों से मिलान किये जाने के पश्चात ही आवेदन को फाइनल सबमिट किया जाये, आवेदन पत्र फाइनल होने के उपरांत दर्ज की जा चुकी प्रविष्टियों में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना आवेदक, कार्यालय स्तर पर सम्भव नहीं होगा, ऑनलाइन आवेदन के समय दर्ज की गयी समस्त प्रविष्टियों की जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की स्वयं की होगी।

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