दहेज हत्या के दोषी को आजीवन कारावास: कुरावली पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिला न्याय

मृदुल कुमार कुलश्रेष्ठ सिटी रिपोर्टर मैनपुरी

मैनपुरी 31 मार्च, जनपद में पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने दहेज हत्या के एक संगीन मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। थाना कुरावली क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2020 में पंजीकृत मुकदमे की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय एफटीसी-प्रथम (FTC-I), मैनपुरी ने अभियुक्त योगेंद्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

यह मामला थाना कुरावली पर पंजीकृत मु०अ०सं० 253/20 से संबंधित है, जो धारा 498ए, 304बी, 302 भादवि और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। आरोप के अनुसार, अभियुक्त योगेंद्र पुत्र ब्रजनन्दन, निवासी ऊसर ने अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर वादिनी मालती देवी की पुत्री की हत्या कर दी थी। डीजीपी उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार जनपद पुलिस द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 31.03.2026 को कोर्ट ने अभियुक्त को उम्रकैद की सजा से दंडित किया।

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