बावल मंडल के गांव नैहचाना के सरपंच प्यारेलाल निलंबित

राजेश भारद्वाज स्टेट हेड हरियाणा

रेवाड़ी के बावल मंडल के गांव नैहचाना के सरपंच प्यारेलाल को डीसी अभिषेक मीणा ने निलंबित कर दिया है। यह निर्णय हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(1)(बी) के तहत लिया गया है [३]।

सरपंच पर आरोप है कि उन्होंने सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। इस मामले में जांच के बाद निलंबन का आदेश दिया गया है।

इसके साथ ही, बहुमत वाले सरपंच को चार्ज देने का भी निर्देश दिया गया है। यह निर्णय पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें

विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे
Donate Now
               
हमारे  नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट , और सभी खबरें डाउनलोड करें
डाउनलोड करें

जवाब जरूर दे 

क्या शाहाबाद में महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना की जरूरत है?

View Results

Loading ... Loading ...


Related Articles

Back to top button
Close
Website Design By Bootalpha.com +91 84482 65129