रेवाड़ी पुलिस सख्त: रात 10 बजे के बाद डीजे–लाउड स्पीकर पर पूरी तरह रोक, नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

राजेश भारद्वाज स्टेट हेड हरियाणा

 

रेवाड़ी। जिला रेवाड़ी में देर रात डीजे और लाउडस्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर अब पुलिस सख्त हो गई है। एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा, आईपीएस ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि रात 10 बजे के बाद डीजे या लाउडस्पीकर बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

 

उल्लंघन करने पर डीजे संचालक और कार्यक्रम आयोजक दोनों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

एसपी मीणा ने बताया कि शादी–समारोह और अन्य आयोजनों में तेज आवाज में डीजे तथा आतिशबाजी से आम जनजीवन प्रभावित होता है। कई सामुदायिक केंद्र और मैरिज पैलेस आवासीय क्षेत्रों के बीच स्थित हैं, जहां तेज आवाज से छात्रों, बीमारों व बुजुर्गों को गंभीर परेशानी उठानी पड़ती है।

 

उन्होंने कहा कि कुछ लोग वाहनों पर बड़े स्पीकर लगाकर तेज आवाज में संगीत बजाते हैं, जो पूरी तरह अवैध है। अब ऐसा करते पाए जाने पर तुरंत केस दर्ज किया जाएगा।

 

*पुलिस के कड़े निर्देश*

 

सभी थाना प्रबंधक व चौकी प्रभारी ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करें।

 

रात 10 बजे के बाद कोई भी डीजे या लाउडस्पीकर बजता मिला तो पुलिस मौके पर पहुंचकर कड़ी कार्रवाई करेगी।

 

 

*कब बजा सकते हैं डीजे?*

 

रात 10 बजे से पहले और सुबह 6 बजे के बाद ही डीजे/लाउडस्पीकर चलाने की अनुमति दी जा सकती है।

 

*इसके लिए प्रशासनिक अनुमति अनिवार्य है।*

 

अनुमति मिलने पर भी ध्वनि स्तर निर्धारित सीमा के भीतर ही रखना होगा।

 

*डीजे संचालकों के लिए नई अनिवार्यता*

 

सभी डीजे संचालकों को अपने वाहन पर एक सूचना पट्टिका लगानी होगी, जिसमें एसपी रेवाड़ी द्वारा जारी दिशानिर्देश लिखे होंगे।

 

*ध्वनि प्रदूषण एक्ट के तहत सजा*

 

नियम तोड़ने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम व ध्वनि प्रदूषण एक्ट के तहत जुर्माना और सजा दोनों हो सकती है।

 

एसपी मीणा ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण केवल कानों पर नहीं, बल्कि तनाव, हाई ब्लड प्रेशर, व्यवहार और मानसिक स्थिति पर भी विपरीत असर डालता है। साथ ही पशु–पक्षियों के जीवन पर भी इसका नुकसानदायी प्रभाव पड़ता है।

 

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि खुशी के मौके पर भी ऐसे कार्य न करें जिससे दूसरों की शांति भंग हो। नियमों की अवहेलना पर कार्रवाई तय है।

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