सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना

राजेश भारद्वाज स्टेट हेड हरियाणा

 

पात्र लोग उठाएं योजना का लाभ : डीसी अभिषेक मीणा

 

रेवाड़ी। हरियाणा सरकार समाज के सभी वर्गों की बेटियों और दिव्यांगजन की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चला रही है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सशक्त बनाने और बेटियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन देने का एक सराहनीय प्रयास है।

 

डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना समाज में समानता और सशक्तिकरण का प्रतीक है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद करना और बेटियों की शादी में आर्थिक चिंता को कम करना है। उन्होंने पात्र परिवारों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं और अपनी बेटियों का भविष्य खुशहाल बनाएं।

 

डीसी ने बताया कि योजना के तहत –

 

अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति व टपरीवास जाति (जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख तक है) की बेटियों के विवाह पर ₹71,000/- की अनुदान राशि दी जाती है।

 

पिछड़े वर्ग व सामान्य वर्ग (वार्षिक आय ₹1.80 लाख तक) की बेटियों के विवाह पर ₹41,000/- की अनुदान राशि दी जाती है।

 

सभी वर्गों की विधवा, अनाथ, तलाकशुदा व बेसहारा महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए ₹51,000/- की सहायता दी जाती है।

 

यदि विवाह में दोनों वर-वधू दिव्यांग हैं, तो ₹51,000/-, और यदि केवल एक दिव्यांग है, तो ₹41,000/- की राशि प्रदान की जाती है।

 

 

उन्होंने बताया कि लाभ प्राप्त करने के लिए बेटी के विवाह के 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है — पात्र व्यक्ति https://shaadi.haryana.gov.in/ पोर्टल पर जाकर विवाह पंजीकरण एवं मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

 

डीसी ने कहा कि सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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