केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पी.एम.-अजय के घटक ग्रान्ट इन एड योजनान्तर्गत ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के व्यक्ति आवेदन करे-जिला समाज कल्याण अधिकारी

मृदुल कुमार कुलश्रेष्ठ सिटी रिपोर्टर मैनपुरी

 

मैनपुरी 28 जुलाई, 2025- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), पदेन जिला प्रबन्धक, उ.प्र. अनु. जाति वित्त एवं विकास निगम लि. अशोक कुमार ने बताया कि केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पी.एम.-अजय के घटक ग्रान्ट इन एड योजनान्तर्गत ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार हेतु सुनहरा अवसर है, ग्रान्ट इन एड योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के इच्छुक अभ्यर्थी कम से कम 03 लोगांे का समूह बना कर अथवा कलस्टर के रूप में अपनी इकाई स्थापित कर सकते हैं, इसमें लाभार्थियांे को निःशुल्क प्रशिक्षण उनके सम्बन्धित व्यवसाय के अनुसार दिया जायेगा एवं प्रति व्यक्ति रू. 50 हजार अथवा परियोजना लागत का 50 प्रतिशत जो कम हो सरकारी अनुदान के रूप में देय होगा तथा परियोजना लागत का 05 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान एवं शेष धनराशि बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में प्राप्त होगी। उन्होने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना के लिए उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. को नोडल एजेंसी नामित किया गया है, जिला स्तर पर अद्योहस्ताक्षरी नोडल अधिकारी होगंें, ग्राण्ट इन एड के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के युवाओं में उद्यमशीलता विकसित करने हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे, योजना का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति के 18 से 50 वर्ष आयु की महिला एवं पुरूष जो साक्षर हो एवं पूर्व में अनुगम द्वारा संचालित योजना में कायेदार एवं दिवलिया घोषित न हों और आय सीमा की कोई बाध्यता नहीं हैं परंतु ढ़ाई लाख रूपये वार्षिक आय वाले लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी तथा जनपद का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

उन्होने बताया कि इच्छुक लाभार्थी जो अर्हता पूर्ण करते हो आवेदन कर सकते हैं, जैसे बुटिक, व्यूटी पार्लर, सर्विस, टेक्निशियन, लाजिस्टिक, वाहन चालक, किराना दुकान, जनरल स्टोर, ऑटो, ई.-रिक्शा, फोटोग्राफी आदि कृषि एवं मृदा संरक्षण, बागवानी, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण, वानिकी, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, हस्तशिल्प और हथकरघा, उद्योग, सेवा और व्यापार (आई.एस.बी.) एवं सहकारी क्षेत्रों एवं इससे अतिरिक्त अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों में भी परियोजनाएं स्थापित करने हेतु अनुगम के बेवसाइट पर आवेदन कर सकते हैं अथवा इच्छुक लाभार्थी विस्तृत कार्ययोजना विकास भवन कमरा न.-36 में सम्पर्क कर आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। उन्होने बताया कि विस्तृत जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), पदेन जिला प्रबन्धक, उ.प्र. अनु. जाति वित्त एवं विकास निगम लि. में सम्पर्क कर एवं विकास खंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है।

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