किराएदारों, अतिथियों और विजिटर्स का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य

राजेश भारद्वाज स्टेट हेड हरियाणा

 

धारा 163 के तहत डीसी अभिषेक मीणा ने जारी किए आदेश — होटल, पीजी और साइबर कैफे संचालकों को ग्राहकों का आईडी रिकॉर्ड रखना जरूरी

 

 

रेवाड़ी। दिल्ली में हुए हालिया बम विस्फोट तथा फरीदाबाद में बरामद विस्फोटक सामग्री के मद्देनजर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उपायुक्त एवं जिलाधीश अभिषेक मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिला रेवाड़ी में व्यापक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश आगामी निर्देशों तक प्रभावी रहेंगे।

 

जारी आदेशानुसार जिले के सभी होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, धर्मशाला, अस्पताल, साइबर कैफे, मकान मालिक, कार गैरेज, डेंटिंग–पेंटिंग करने वाले, पुरानी गाड़ियाँ खरीदने-बेचने वाले डीलर तथा मोबाइल-सीम कार्ड विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठानों पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पूरा विवरण एवं पहचान पत्र की प्रति सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

 

उपायुक्त ने कहा कि होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, धर्मशाला और अस्पतालों में ठहरने या आने वाले व्यक्ति का पहचान पत्र प्राप्त कर उसका विवरण रजिस्टर में दर्ज करना होगा। सभी प्रतिष्ठानों में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, जिनकी रिकॉर्डिंग क्षमता कम से कम 30 दिन की हो। विदेशी नागरिकों के लिए सी-फॉर्म भरना अनिवार्य रहेगा।

 

साइबर कैफे संचालकों को निर्देश दिया गया है कि कैफे में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति का नाम, पता एवं पहचान संबंधी विवरण रजिस्टर में अंकित करें और पहचान पत्र की प्रति अपने अभिलेखों में रखें। मकान मालिकों को अपने किरायेदारों का पुलिस सत्यापन करवाकर उसकी प्रति सुरक्षित रखनी होगी।

 

जिलाधीश ने आगे कहा कि जिले में सभी कार गैरेज, मैकेनिक, डेंटिंग–पेंटिंग करने वाले तथा पुरानी गाड़ियों की खरीद-फरोख्त करने वाले डीलर प्रत्येक वाहन एवं उसके मालिक की जानकारी रजिस्टर में दर्ज करें। कार डीलर प्रतिदिन खरीदी या बेची गई गाड़ियों का विवरण नजदीकी थाना में उपलब्ध करवाएंगे।

 

एसटीडी/पीसीओ बूथ संचालकों को भी कॉल करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता एवं पहचान रजिस्टर में दर्ज करना होगा। मोबाइल विक्रेता एवं सिम कार्ड विक्रेता पुराने मोबाइल या सिम कार्ड की खरीद-फरोख्त से संबंधित प्रत्येक लेन-देन का विवरण रजिस्टर में अंकित करें और खरीदार-विक्रेता से शपथ पत्र प्राप्त करें, जिसमें यह उल्लेख हो कि उक्त मोबाइल या सिम कार्ड चोरी का नहीं है।

 

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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