मैनपुरी: ‘फिट फैसिलिटी’ और ‘फिट पर्सन’ के चयन हेतु 25 फरवरी तक करें आवेदन

मृदुल कुमार कुलश्रेष्ठ सिटी रिपोर्टर मैनपुरी

मैनपुरी 10 फरवरी,अपर जिलाधिकारी श्यामलता आनन्द ने बताया कि किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2015 की धारा-51 के अन्तर्गत उपयुक्त सुविधा (फिट फैसिलिटि) एवं उपयुक्त व्यक्ति फिट पर्सन का चयन कर उनको मान्यता प्रदान किया जाना है, उक्त के क्रम में जनपद में उपयुक्त सुविधा फिट फैसिलिटि एवं उपयुक्त व्यक्ति फिट पर्सन का चयन जिला स्तर पर गठित स्क्रूटनी कमेटी द्वारा उपयुक्त सुविधा एवं उपयुक्त व्यक्ति के चयन हेतु किशोर न्याय आदर्श नियम 2016 के नियम-27 (2) के अन्तर्गत प्रारूप-38 पर आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है तथा प्रारूप-39 पर उपयुक्त सुविधा की मान्यता प्राप्त का प्रमाण पत्र का प्रारूप भी अंकित है। उन्होने बताया कि फिट फैसिलिटि द्वारा प्रदान की जाने वाले सेवाएं किसी बच्चों को भोजन, वस्त्र, जल, स्वच्छता, साफ-सफाई, परामर्श, चिकित्सीय सुविधायें, औपचारिक शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा मनोरंजन खेलकूद इत्यादि, किसी बच्चे को उपयुक्त सुविधा में उतनी अवधि के लिए रखा जायेगा जितनी किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति को उचित प्रतीत हो, समिति द्वारा स्क्रूटनी करने के उपरांत किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति द्वारा किया जाना है, फिट पर्सन किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा ऐसे व्यक्ति को मान्यता दी जायेगी जो आवश्यक अवधि के लिए किसी बच्चे की देखभाल एवं संरक्षण अथवा उपचार हेतु अस्थायी रूप से लेने के लिए उपयुक्त हो, किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति उपयुक्त व्यक्ति की शाख सम्मान विशेषज्ञता एवं बच्चों के साथ व्यवहार तथा कार्य करने की इच्छा के आधार पर उपयुक्त व्यक्तियों का चयन करेंगी।

उन्होने बताया कि उपयुक्त सुविधा एवं उपयुक्त व्यक्ति के चयन हेतु (किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं सरंक्षण) आदर्श नियम 2016 के नियम-27 के अन्तर्गत प्रारूप-38 पर आवेदन पत्र का प्रारूप भी अंकित हैं, फिट फैसिलिटि एवं फिट पर्सन द्वारा उक्त चयन हेतु आवेदन पत्र संलग्नकों सहित रजिस्टर्ड डाक से दि. 25 फरवरी तक सायं 05 बजे तक कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय कलैक्ट्रेट में उपलब्ध कराये जा सकते हैं, आवेदन पत्र जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय से प्रत्येक कार्य दिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं, आवेदन पत्र एवं सम्बन्धित दिशा-निर्देश एन.आई.सी. की बेवसाइट पर भी उपलब्ध है।

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