दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत करें रजिस्ट्रेशन : डीसी अभिषेक मीणा

राजेश भारद्वाज स्टेट हेड हरियाणा

महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हरियाणा सरकार की बड़ी पहल

रेवाड़ी। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 23 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2100 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

 

डीसी अभिषेक मीणा ने शुक्रवार को लघु सचिवालय में आयोजित बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बैठक से पहले मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों को योजना के सफल संचालन के लिए दिशा-निर्देश दिए।

 

डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि जिला की कोई भी पात्र महिला इस योजना से वंचित न रहे, इसके लिए ग्राम सचिवों और विभागीय अधिकारियों को सतर्क रहकर रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक गांव में जागरूकता अभियान और रजिस्ट्रेशन कैंप आयोजित किए जाएं ताकि सभी पात्र महिलाएं लाभ उठा सकें।

 

डीसी ने बताया कि यह योजना महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए शुरू की गई है।

 

यह होगी योजना की पात्रता

 

महिला की उम्र कम से कम 23 वर्ष हो।

 

महिला कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा की निवासी हो।

 

परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख या उससे कम हो।

 

तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की कैंसर पीड़ित महिलाएं, दुर्लभ बीमारियों, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, या सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित महिलाएं भी पात्र हैं।

 

जो महिलाएं पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही हैं, वे भी इस योजना में आवेदन कर सकती हैं।

 

आवश्यक दस्तावेज़

 

हरियाणा का स्थायी निवास प्रमाण पत्र

 

आधार से लिंक मोबाइल नंबर

 

परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड

 

बिजली बिल का कनेक्शन नंबर

 

एचकेआरएन रजिस्ट्रेशन नंबर (यदि बेरोजगार हों)

 

महिला या परिवार के नाम पर वाहनों का विवरण

 

बैंक खाता विवरण (महिला के नाम पर)

*ऐसे करें आवेदन*

1. अपने मोबाइल में ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी’ ऐप डाउनलोड करें।

2. मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी से वेरिफिकेशन करें।

3. महिला की व्यक्तिगत जानकारी, परिवार के सदस्यों की डिटेल और पता भरें।

4. सभी जानकारी सही भरने के बाद सब्मिट करें।

5. जिन महिलाओं को आवेदन में कोई समस्या आए, वे अपने दस्तावेजों सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, मॉडल टाउन रेवाड़ी में संपर्क कर सकती हैं।

 

डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि यह योजना महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा “हर पात्र महिला को योजना का लाभ मिले, यही प्रशासन की प्राथमिकता है।

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