किसानों के लिए खुशखबरी, फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों पर 50% तक अनुदान

राजेश भारद्वाज स्टेट हेड हरियाणा

 

20 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन, डीसी की अध्यक्षता में होगा चयन

 

रेवाड़ी। प्रदेश के किसानों के लिए राहतभरी ख़बर है। हरियाणा सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए फसल अवशेष प्रबंधन के तहत कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक अनुदान देने की योजना शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य पराली जलाने की समस्या का समाधान करना और आधुनिक कृषि उपकरणों के जरिए खेतों की उत्पादकता बढ़ाना है।

 

डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि इच्छुक किसान 20 अगस्त तक www.agriharyana.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चॉपर/श्रेडर, बेलिंग मशीन, स्वचालित रीपर-बाइंडर, जीरो टिल सीड ड्रिल, मल्चर, रोटरी स्लेशर, ट्रैक्टर चालित लोडर, हाईड्रोलिक रिवर्सिबल एमबी प्लॉव जैसे कई आधुनिक कृषि यंत्र शामिल हैं।

 

उप निदेशक कृषि जितेन्द्र कुमार ने बताया कि इस योजना में वही किसान पात्र होंगे जिन्होंने “मेरी फसल-मेरा ब्यौरा” पोर्टल पर खरीफ-2024 और रबी-2025 में पंजीकरण कराया हो। आवेदन के साथ किसान को ट्रैक्टर की वैध आरसी (यदि ट्रैक्टर चालित यंत्र के लिए आवेदन है), बैंक खाता विवरण, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, और शपथ पत्र (पिछले 3 साल में उसी यंत्र पर अनुदान न लेने और पराली न जलाने का) ऑनलाइन अपलोड करना होगा।

 

जिला कार्यकारीणी समिति द्वारा डीसी की अध्यक्षता में, किसानों की उपस्थिति में, ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से पात्र किसानों का चयन किया जाएगा। एक किसान अधिकतम 4 प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन अनुदान केवल एक मशीन पर मिलेगा।

 

चयनित किसानों को खरीदारी विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त यंत्र निर्माता से ही करनी होगी और भुगतान ऑनलाइन माध्यम से (बैंक/चेक) करना अनिवार्य होगा। ₹1 लाख से अधिक की अनुदान राशि वाले यंत्रों पर 70% राशि भौतिक सत्यापन के बाद और शेष 30% राशि वेरिफिकेशन के उपरांत जारी होगी।

 

योजना के बारे में विस्तृत जानकारी और मार्गदर्शन के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विकास अधिकारी, सहायक कृषि अभियंता, या उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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