कन्नौज: ड्रोन उड़ाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य, अफवाह या अवैध प्रयोग करने पर होगी सख्त कार्यवाही।

विकास दीक्षित संवाददाता छिबरामऊ

जिले में अब बिना पंजीकरण और प्रशिक्षित पायलट के ड्रोन नहीं उड़ाए जा सकेंगे। यह जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने आज गांधी सभागार में एक संयुक्त प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ड्रोन का इस्तेमाल अफवाह फैलाने या अवैध गतिविधियों के लिए करता पाया गया, तो उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एसपी विनोद कुमार ने स्पष्ट किया कि ड्रोन उड़ाने से पहले स्थानीय थाने को सूचना देना अनिवार्य है। यदि बिना सूचना ड्रोन उड़ाया गया तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही होगी। प्रशासन जिले में ड्रोन की संख्या और स्वामित्व का सर्वेक्षण करा रहा है। वर्तमान में इफको के पास तीन पंजीकृत ड्रोन और लाइसेंस प्राप्त पायलट मौजूद हैं।

डीएम आशुतोष मोहन ने बताया कि जिनके पास ड्रोन हैं, उन्हें डिजिटल स्काई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा, “अब किसी भी स्थिति में अवैध ड्रोन संचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ड्रोन बेचने वालों की भी जानकारी एकत्र की जा रही है। जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत जिले में जल्द ही ‘ड्रोन पायलट दीदी’ योजना शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।

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