जिले की सीमांतर्गत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-163 भा.ना.सु.सं. लागू की गई।

मृदुल कुमार कुलश्रेष्ठ सिटी रिपोर्टर मैनपुरी।

 

मैनपुरी। 06 मई, 2025- अपर जिला मजिस्ट्रेट राम जी मिश्र ने बताया कि माह मई में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के रिकार्ड दि. 20 मई तक स्नातक, स्नातकोत्तर द्वितीय, चतुर्थ एवं अष्टम सेमेस्टर परीक्षा-2025 तथा दिनांक। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाएगा, उक्त त्योहार एवं परीक्षा के दृष्टिगत अ सामाजिक एवं रासायनिक तत्वों के साथ-साथ कटिपय अपने निहित स्वार्थों के निजीकरण के लिए अलग-अलग विशेषताएँ, सम्प्रदायों, संस्कृति एवं जन सामान्य के मध्य वामनस्य, द्वेष एवं दुर्भावना का उद्भव करने का प्रयास कर लोक परिशांति विक्षुब्ध करने में या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। उक्ताशय को दृष्टिगत रखते हुए लैपटॉप जनशांति, जन सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिले की सीमांतर्गत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-163 भा.ना.सु.सं. लागू की जाती है।

रावत ने बताया कि यह आदेश पूरे जिले में दिया गया। 31 मई की रात तक प्रभावी रहेंगे, जब तक इसे बीच में वापस न ले लिया जाए, इस आदेश की किसी भी धारा या विवरण का उल्लघन भा.ना.सु.सं.-2023 की संगति के आधार पर दंडनीय अपराध होगा।

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