मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 30 अप्रैल तक करें आवेदन: डीसी अभिषेक मीणा

रेवाड़ी। हरियाणा सरकार का सपना है कि हर नागरिक का अपना पक्का घर हो। इसी दिशा में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत पात्र जरूरतमंदों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है।

 

जिला उपायुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में बेघर एवं कच्चे मकानों में रहने वाले नागरिकों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। पात्र नागरिकों को मकान निर्माण के लिए 2.50 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। साथ ही, एक मरला (30 वर्ग गज) प्लॉट मात्र एक लाख रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा।

 

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा सरल और पारदर्शी

डीसी मीणा ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया को अत्यंत सरल और पारदर्शी बनाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। न्यूनतम बुकिंग राशि मात्र 10,000 रुपये रखी गई है। आवेदक पोर्टल www.hfa.haryana.gov.in पर जाकर या फिर अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

 

उन्होंने बताया कि इस योजना में पारिवारिक वार्षिक आय की सीमा 1.80 लाख रुपये निर्धारित की गई है तथा घुमंतू जाति के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदक के पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। यदि मकान कच्चा है, तो वह अधिकृत क्षेत्र में होना चाहिए और संबंधित भूमि का मालिकाना हक होना आवश्यक है।

 

जरूरी दस्तावेज

आवेदन के लिए आवेदकों को आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण तथा अन्य जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

 

डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ छत मुहैया कराना नहीं है, बल्कि गरीबों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना भी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र नागरिकों को योजना से जोड़ने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

 

अधिक जानकारी के लिए स्थानीय नगर परिषद कार्यालय अथवा हेल्पलाइन नंबर 0172-3520001 पर संपर्क किया जा सकता है।

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