सतीश नर्सिंग होम के डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन में लापरवाही के चलते पत्नी की हुई मौत के बाद पति ने क्षतिपूर्ति के लिए के लिए उपभोक्ता फोरम मे कराया केस दर्ज!

मनोज कुमार शर्मा ब्यूरो चीफ

 

क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए दिलाए जाने की रखी मांग

 

मैनपुरी — जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में प्रवीण कुमार पुत्र राम रतन शाह के निवासी ग्राम केलनपुर पोस्ट खरपरी थाना कोतवाली ने मैन शहर के कचहरी रोड के सतीश नर्सिंग होम, व डॉ अभिषेक गुप्ता द्वारा पथरी के ऑपरेशन में की गई लापरवाही से मृत्यु होने गाने पर क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए दिलाए जाने के लिए अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में केस यह कह दर्ज कराया कि उसकी पत्नी पूनम जो कि उसके साथ रहकर पशुपालन का कार्य कर आर्थिक सहयोग करती थी उसकी दिनांक 6 अगस्त 2024 को पेट में दर्द हुआ जिसे वह दिखाने सतीश नर्सिंग होम कचहरी रोड मैनपुरी पर गया जहां पर डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने उसकी पत्नी को देखा और अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहा जिसकी उसने द्वारा निर्धारित फीस जमा करके उसकी रिपोर्ट प्राप्त की रिपोर्ट में पत्नी के पित्त की थैली में पथरी होना बताया गया अल्ट्रासाउंड के अलावा उसने ओपीडी से दवाइयां खरीदी और ब्लड टेस्ट आदि कराये वह दवाइयां लेकर अपनी पत्नी के साथ घर आ गया किंतु उसे दवाइयां से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ तो दिनांक 18 अगस्त 2024 को पुनः सतीश नर्सिंग होम में पत्नी को दिखाने गया तो डॉ अभिषेक गुप्ता जो सतीश नर्सिंग होम के डॉक्टर थे उन्होंने पत्नी पूनम का ऑपरेशन करने की कहा कि हमारे यहां पर दूरबीन द्वारा ऑपरेशन किया जाता है आयुष्मान कार्ड है तो आपका कोई खर्चा नहीं लगेगा दिनांक 12 अगस्त 2024 को सतीश नर्सिंग होम में दूरबीन का ऑपरेशन करने के लिए प्रवीण कुमार पत्नी पूनम का ऑपरेशन को तैयार हो गया ऑपरेशन थिएटर के कुछ समय बाद जब डॉक्टर अभिषेक गुप्ता बाहर आए तो उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी पूनम का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन नहीं हो सकता इसका चीर वाला ऑपरेशन करना पड़ेगा जब की चीरा वाला ऑपरेशन के लिए उसकी पत्नी पूनम पहले से ही डर के कारण नहीं करना चाहती थी यदि अभिषेक गुप्ता डॉक्टर पूर्व में दूरबीन का ऑपरेशन द्वारा मना कर देते तो वह सतीश नर्सिंग होम में ऑपरेशन नहीं करता आगरा या अन्य किसी बड़े अस्पताल में दूरबीन से ऑपरेशन कराता किंतु अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर द्वारा मुझे पूर्ण रूप से आश्वात्त किया था कि चीरावाला ऑपरेशन से तुम्हारी पत्नी का ऑपरेशन ठीक हो जाएगा जिस पर वह चीरावाला ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो गया ऑपरेशन के दौरान उसके पत्नी के पेट में नली लगाई गई जिससे पस आ रहा था आपरेशन के बाद भी उसकी पत्नी ने पेट मेँ दर्द की शिकायत की जिसके बारे में उसने डॉक्टर अभिषेक गुप्ता को बताया तो उसने 13 दिन तक उसकी पत्नी को सतीश नर्सिंग होम के वार्ड मेँ रखा जिस कारण से उसे मानसिक आर्थिक परेशानी की सामना करना पड़ा यदि दूरबीन से ऑपरेशन होता तो वह इस तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ती और उन्होंने आर्थिक लाभ लेने के लिए उसे मीठी बातों में फसाया और पत्नी का चीरा वाला ऑपरेशन कर दिया उसकी पत्नी पूनम के पेट में दर्द और पस आने की शिकायत की डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने उसे दवाइयां का सेवन करने का और कुछ दिन बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया घर आकर भी उसकी पत्नी के पेट में नली लगी रही जिससे पस आदि रहा था घर पर आकर उल्टियां भी होने लगी पस बंद नहीं हो रही था जिस पर उसने दिनांक 2 सितंबर 2024 को डॉक्टर अभिषेक गुप्ता को दिखाया तो उन्होंने इलाज करने के लिए मना कर दिया और आगरा के लिए रेफर कर दिया तो वह मजबूरन उ अन्य रिश्तेदारों से उधार पैसा लेकर सनराईजर अस्पताल एवं ट्रामा सेंटर में शहीद नगर आगरा में दिनांक 3 सितंबर 20२4 को भर्ती कराया जहां पर उसका एम आर आई एवं एम आर सिटी की जांच हुई रिपोर्ट आने पर वहां के डॉक्टर ने बताया कि आपकी पत्नी पूनम का ऑपरेशन के दौरान पित की नली कट गई जिस कारण से पस आना बंद नहीं हो रहा है इसलिए आराम नहीं मिल रहा है पूर्व में जो ऑपरेशन कराया था उसमें लापरवाही पूर्ण रूप से बढ़ती गई वहाँ भी की उसकी उसकी पत्नी को इलाज में कोई लाभ न मिलने पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में भर्ती कराया गया वहां पर कुछ दिन इलाज करने के बाद 5 दिसंबर 2024 को डिस्चार्ज कर दिया गया घर पर आ गया किंतु पत्नी के पस आना बंद नहीं हो रहा था खून की लगातार कमी होती जा रही थी इस कारण से दोबारा ऑपरेशन किया जाना संभव नहीं हो पा रहा था मेडिकल कॉलेज जयपुर के डॉक्टर द्वारा दवाइयां लिखकर दी गई जिसे वह लेकर घर पर आया दिनांक 11 अक्टूबर 2024 को उसकी पत्नी की तबीयत खराब हुई इस पुनः लेकर जयपुर मेडिकल कॉलेज गया जहां पस बंद न होने पर खून की लगातार कमी होने के कारण दिनांक 18 अक्टूबर उसकी पत्नी पूनम की मृत्यु हो गई जो डॉक्टर अभिषेक गुप्ता सतीश नर्सिंग होम की द्वारा ऑपरेशन के दौरान की गई लापरवाही में पित्त की नली की नस कट जाने के कारण हुई जिसकी शिकायत उसके द्वारा मैनपुरी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को यह कह कर की कि उसकी पत्नी का ऑपरेशन सतीश नर्सिंग होम में आयुष्मान कार्ड के द्वारा किया गया इसका पेमेंट ना किया जाए और और सतीश नर्सिंग होम में डॉक्टर अभिषेक गुप्ता द्वारा उसके पत्नी का किए गए ऑपरेशन की जांच कराई जाए जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी मैनपुरी द्वारा डॉक्टर भजन सिंह,डॉक्टर अनिल कुमार एवं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह की जांच कमेटी बनाई जिसमें डॉक्टर अभिषेक गुप्ता द्वारा अपने समस्त मेडिकल के पेपर तथा एवं ऑपरेशन की कागजात सभी जांच कमेटी को दिए गए जांच कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पत्नी पूनम की पित्त की नली कट जाने को रिपेयर की संभावना का उल्लेख किया किंतु डॉक्टर अभिषेक गुप्ता द्वारा ऑपरेशन में की गई लापरवाही में पित्त की नली कट जाने को पर उसकी पत्नी का पुनः इलाज करने से इनकार कर दिया यदि वह उस कटी हुई नस क़ो रिपेयर पुनः ऑपरेशन द्वारा कर दी जाती तो उसकी पत्नी बच सकती थी किन्तु डॉ अभिषेक गुप्ता द्वारा की गई लापरवाही कारण उसकी पत्नी का देहांत हुआ है डॉक्टर अभिषेक गुप्ता के द्वारा की गई लापरवाही की शिकायत पुलिस अधीक्षक मैनपुरी को की उसकी डॉक्टर अभिषेक गुप्ता द्वारा की गई उसके विरुद्ध थाना कोतवाली मेँ मुकदमा पंजीकृत किया जाए किंतु पुलिस अधीक्षक मैनपुरी द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर सी जे एम के न्यायालय में 173 4 bns एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज कराया जिसमें सी जे एम नम्रता सिंह द्वारा थाना कोतवाली को अभिषेक गुप्ता और उसके अन्य स्टाफ को के विरुद्ध बी एन एस एक्ट का मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश किया जो कि अपराध संख्या 153 /2025 में थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया गयाअधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने उपभोक्ता फोरम मेँ बताया कि उसकी पत्नी उसके साथ आर्थिक सहयोग करती थी उसके बच्चों का पालन पोषण करती थी पत्नी के असमय मृत्यु हो जाने से उसका दाम्पत्य जीवन बर्बाद हो गया उसे लगभग 50 लाख की आर्थिक, शारीरिक,मानसिक छति हुई है पत्नी मृत्यु से भविष्य में पूरी किया जाना संभव नहीं है डा अभिषेक गुप्ता सतीश नर्सिंग होम द्वारा सेवा में कमी स्पष्ट रूप से परिचालक है जो कि जानबूझकर अभिषेक गुप्ता द्वारा किया गया है इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सतीश नर्सिंग होम डॉक्टर अभिषेक गुप्ता की मृत्यु पंजीकृत करते हुए उसके विरुद्ध डॉ अभिषेक गुप्ता द्वारा की गई लापरवाही से पति की मृत्यु की क्षतिपूर्ति हेतु के लिए 48 लाख तथा शारीरिक मानसिक आर्थिक क्षति के लिए 150000 तथा वाद व्यय में हेतु 50000 कुल 50 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति जाने के लिए उपभोक्ता फोरम से मांग की है जिस पर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ब्रजभूषण पांडे एवं सदस्य नितिका दास द्वारा केस दर्ज करते हुए दिनांक 17अप्रैल को डॉ अभिषेक गुप्ता तथा सतीश नर्सिंग होम को जवाब दाखिल करने व उपस्थिति होने के लिये नोतिस जारी 17 मई 2025 करते हुये दिनांक नियत की है

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