आरटीई अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में कमजोर वर्गों के लिए 25% सीटे आरक्षित: डीसी 

राजेश भारद्वाज स्टेट हेड

रेवाड़ी, 31 मार्च। डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सैक्शन (12) (1) (सी) के प्रावधान अनुसार जिला में संचालित प्रत्येक मान्यता प्राप्त प्राईवेट विद्यालयों को आर०टी०ई० अधिनियम 2011 के तहत पहली कक्षा/एन्ट्री कक्षा नर्सरी (जैसी भी स्थिति हो) में कुल उपलब्ध सीटों में से 25% सीटों पर निर्धारित कैटेगरी में शामिल बच्चो के दाखिले करवाने होंगे। डीसी ने शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश की अनुपालना करने को कहा और बताया कि जिला के सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूल यह सुनिश्चित करेंगे कि कक्षा 1 या उससे पहले की कक्षाओं में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समूहों के लिए सभी सीटों का 25% आरक्षित किया जाएगा। कमजोर वर्गों और वंचित समूह से संबंधित बच्चे का तात्पर्य (1) सरकार द्वारा जारी और अनुमोदित ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की गरीबी रेखा से नीचे की नवीनतम सूची के अंतर्गत आने वाले परिवार का बच्चा। (ii) एक अनाथ बच्चा। (iii) एक एचआईवी प्रभावित बच्चा। (iv) विशेष जरूरतों वाला बच्चा। (v) युद्ध वीरांगणा का बच्चा से है। डीसी ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि 25% सीट सरंक्षित करने के लिए शिक्षा विभाग की आई०टी० सैल द्वारा पोर्टल खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त सभी निजी विद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में दाखिले हेतू उपरोक्तानुसार 25 प्रतिशत सीटें सरंक्षित करवाना सुनिश्चित करें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून है जो निर्धारित कैटेगरी के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार देता है। पोर्टल पर आने वाली किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के लिए हैल्प लाईन नंबर 01725049801 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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