पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दृष्टिगत राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया मतदाता सूची अपडेट करने का निर्णय : डीसी

राजेश भारद्वाज स्टेट हेड

मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन 11 अप्रैल को, 18 अप्रैल तक दर्ज करवाए जा सकेंगे दावे एवं आपत्तियां

 

13 मई को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन : डीसी

 

 

*रेवाड़ी, 22 मार्च।*

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने हरियाणा पंचायत राज निर्वाचन नियम 1994 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के पंच, सरपंच व सदस्य पंचायत समिति के प्रस्तावित उप चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची को अपडेट करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि जिला की पंचायती राज संस्थाओं के 22 पंच, 1 सरपंच व 1 सदस्य पंचायत समीति के चुनाव प्रस्तावित हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य चुनाव आयोग की ओर से 12 सितंबर 2024 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची अनुसार अपडेट मतदाता सूची तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि अवलोकन के लिए मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन 11 अप्रैल को किया जाएगा, यदि किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में कोई दावा या आपत्ति है तो वह 18 अप्रैल 2025 सायं 4 बजे तक अपना दावा या आपत्ति जमा करा सकता है। इसके उपरांत प्राप्त होने वाले दावें एवं आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल 2025 तक दावों एवं आपत्तियों का निपटारा जिला निर्वाचक अधिकारी (पंचायत) द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 18 अप्रैल 2025 तक जिला निर्वाचक अधिकारी (पंचायत) के निर्णय के विरुद्ध डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के समक्ष अपील दायर की जा सकती है। उन्होंने बताया कि 6 मई 2025 तक अपीलेट अथॉरिटी द्वारा दायर अपील का निपटारा करने उपरांत 13 मई 2025 को मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन कर दिया जाएगा।

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