टिंडोली प्राथमिक स्कूल की बाउंड्री की राशि मंजूर होने के बाद भी न बनाये जाने पर बी एस ए व अधिकारियो के खिलाफ कराया गया मुकद्दमा दर्ज

मनोज कुमार शर्मा  ब्यूरो मैनपुरी

मैनपुरी तहसील के अंतर्गत ग्राम टिंडोली मे प्राथमिक विद्यालय जो करीब 100 वर्ष से चल रहा था पिछले कुछ वर्ष स्कूल की बिल्डिंग जर्जर होने के कारण प्रशासन ने ध्वस्त करवा दी थी उस जगह पर नयी प्राथमिक स्कूल की बिल्डिंग बन गई है किन्तु स्कूल की बाउंड्री नहीं बनाई गई जिसके कारण से बच्चो क़ो काफ़ी असुविधा होती स्कूल के मैदान गंदगी होती है वाहन खडे होते है स्कूल के पास हीं रेलवे लाइन है बाउंडी न होने से शिक्षक लोगो क़ो क़ो बच्चो की काफ़ी देखभाल करनी पड़ती है बाउंड्री का निर्माण हो जाता है तो बच्चे स्कूल की बाउंड्री के अंदर खेलकूद कर सकते हैं बच्चों के लिए जन हित में स्कूल की बाउंड्री बनाए जाना अति आवश्यक है इसके लिए ग्राम टिंडोली के समाजसेवी अधिवक्ता ने प्राथमिक विद्यालय टिन्डोली की बाउंड्री बनाए जाने व गेट लग जाने के लिए ऑनलाइन आईजीआरएस पर शिकायत दर्ज कराई जिस पर खंड शिक्षा अधिकारी रवि प्रकाश द्वारा दिनांक 10 जनवरी 2025 को यह लिखकर आख्या लगाई की प्राथमिक विद्यालय टिन्डोली विकासखंड मैनपुरी पर चार दिवारी का निर्माण कराए जाने हेतु विभाग द्वारा धनराशि स्वीकृत करते हुए पीएमएस पोर्टल के माध्यम से लिमिट जारी कर दी गई है आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी को दी गई तथा शिकायतकर्ता अधिवक्ता को भी दी गई इसके बावजूद भी प्राथमिक विद्यालय ग्राम टिन्डोली की स्कूल की बाउंड्री नहीं बनाई गई तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2025 को जिलाधिकारी मैनपुरी को यह पत्र लिखा गया कि प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय ग्राम टिन्डोली द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि ग्राम वासियों द्वारा विद्यालय के आसपास की भूमि को स्वयं का बताते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने दिया जा रहा है ग्राम वासियों द्वारा उत्पन्न विभाग के कारण बाउंड्री का निर्माण आरंभ नहीं हो सकता है इस कारण से उप जिलाधिकारी सदर मैनपुरी को पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पैमाइश कराई जाने का अनुरोध किया है प्राथमिक विद्यालय टिंडोली के आसपास किसी प्रकार की कोई ग्राम वासियों की जगह नहीं है इस पर बाउंड्री निर्माण हेतु धनराशि आवंटित किए जाने के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी जानबूझकर बाउंड्री का निर्माण नहीं कर रहे हैं अधिवक्ता द्वारा स्थाई लोक अदालत मैनपुरी में जिलाधिकारी मैनपुरी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी तथा प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय ग्राम टिन्डोली के विरुद्ध के विरुद्ध विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22 बी के उपाधारा एक के उपखण्ड v111 के अंतर्गत शिक्षण संस्थाएं व शिक्षा एक जन उपयोगी सेवा के अंतर्गत वाद दर्ज यह कहते हुये दर्ज कराया कि धन आवंटित होने के बावजूद भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्राथमिक प्राथमिक स्कूल के प्रधानाचार्य जानबूझकर स्कूल बाउंड्री का निर्माण नहीं कर रहे हैं बिना बजय विवाद बता रहे है क्योंकि प्राथमिक विद्यालय की चारों तरफ सड़क किसी व्यक्ति की कोई निजी जमीन नहीं है स्कूल 100 वर्षों से उसी जगह पर बना हुआ था और स्कूल परिसर बाउंड्री होना अति आवश्यक अधिकारी जानबूझकर बाउंड्री का निर्माण नहीं कर रहे हैं इसलिए उन्हें न्यायालय में तलब कर बाउंड्री बनाए जाने के लिये आदेश करने का मांग की है जिस पर स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष शाम कुमार,सदस्य एकता मिश्रा एवं जितेंद्र कुमार ने केस दर्ज करते हुए विपक्षी लोगो को न्यायालय में 19 मार्च 2025 तारीख जबाब दाखिल करने के लिये नियत की गई है

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