बैंकर्स विभिन्न योजनाओं की प्रेषित पत्रावलियों को प्राथमिकता पर स्वीकृत कर ऋण वितरण करें ताकि शिक्षित युवा बनें स्वावलम्बी-जिलाधिकारी।

मृदुल कुमार कुलश्रेष्ठ सिटी रिपोर्टर मैनपुरी।

 

मैनपुरी 18 फरवरी, 2025- जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने जिला उद्योग बंधु, जिला व्यापार बंधु की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान उपस्थित बैंकर्स से कहा कि विभिन्न लाभार्थीपरक योजना की प्रेषित पत्रावलियांे को प्राथमिकता पर स्वीकृत कर लाभार्थियों को़ ऋण-वितरण कराना सुनिश्चित करें, अभी जनपद में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वःरोजगार योजना में प्रेषित पत्रावलियों पर ऋण वितरण की प्रगति बेहद निराशाजनक है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में अभी प्रेषित पत्रावलियों में से एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, एच.डी.एफ.सी., आई.सी.आई.सी.आई., आई.डी.बी.आई. बैंक द्वारा एक भी पत्रावली स्वीकृत नहीं की है जबकि बैंक ऑफ़ महाराष्ट्रा, पंजाब नेशनल बैंक, यू.को. बैंक द्वारा पत्रावली तो स्वीकृत की गई है लेकिन अभी तक ऋण वितरण नहीं किया गया है, जिस पर उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए उक्त बैंकों के शाखा प्रबंधकों को हिदायत देते हुए कहा कि तत्काल प्रेषित पत्रावलियों को स्वीकृत कर ऋण वितरण करना सुनिश्चित करें, उक्त योजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा शासन स्तर से की जा रही है, इसलिए शाखा प्रबन्धक इसमें व्यक्तिगत रुचि लेकर कार्य करें।

श्री सिंह ने एक जनपद-एक उत्पाद योजना की समीक्षा के दौरान पाया कि वार्षिक लक्ष्य 31 के सापेक्ष विभिन्न बैंकों में 146 पत्रावलियां प्रेषित की गयीं, जिसमें से 54 आवेदन पत्रों को स्वीकृत कर 47 पर ऋण वितरण किया जा चुका है, मुख्यमंत्री युवा स्वःरोजगार योजना में वार्षिक लक्ष्य 106 के सापेक्ष 290 आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किये गये, जिसमें से 99 आवेदन पत्रों को स्वीकृत कर 82 पर ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। उन्होने कहा कि बैंकर्स, संबंधित अधिकारी शिक्षित युवाओं को स्वतः रोजगार स्थापित कर उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य करें, अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर उद्योगों के संचालन में आने वाली कठिनाइयों का निदान प्राथमिकता पर करें, किसी भी उद्यमी को उद्योगों के संचालन में असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होने कहा कि निवेश मित्र पोर्टल पर कोई आवेदन निर्धारित समय-सीमा के उपरांत लंबित न रहे।

मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु ने बैठक में उपस्थित व्यापारी बंधुओ से कहा कि जी.एस.टी. अधिनियम की धारा-73 के अंतर्गत कर, अर्थदंड एवं ब्याज की मांग की शर्तों के अधीन 31 मार्च 2025 तक मात्र कर जमा करने पर रोपित अर्थदंड, ब्याज की माफी योजना जी.एस.टी. विभाग द्वारा लागू की गई है, व्यापारी इस योजना का लाभ उठाएं और 31 मार्च 2025 से पूर्व बकाया कर की राशि जमा करें। उन्होने सचिव मंडी को निर्देशित करते हुये कहा कि मंडी में अनाधिकृत कब्जे के सम्बन्ध में जो वाद मा. हाई कोर्ट में दायर हैं, उस सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

बैठक में उपायुक्त एन.आर.एल.एम. शौकत अली, क्षेत्राधिकारी नगर संतोष कुमार, डी.सी. जी.एस.टी. प्रशांत सक्सैना, अधिशाषी अभियंता विद्युत अनिल कुमार वर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय प्रशिक्षण संस्थान रवि भूषण, जिला उद्यान अधिकारी ए.के. चतुर्वेदी, उद्यमी मित्र राहुल दुबे सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी, विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक, उद्यमी राघव तापड़िया, विनय गुप्ता, घनश्याम दास गुप्ता, के.के. गुप्ता, अमित अग्रवाल, राज कुमार गुप्ता, मनमोहन गुप्ता, प्रदीप सागर आदि उपस्थित रहे, बैठक का संचालन उपायुक्त उद्योग उत्कर्ष चन्द ने किया।

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