मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत अब महिलाओं को मिलेगा 5 लाख रुपए तक ऋण : उपायुक्त

सरला शर्मा जिला संवाददाता रेवाड़ी

 

*रेवाड़ी, 30 नवंबर।* डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण में बढ़ोतरी करते हुए ऋण को 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए कर दिया है। योजना के तहत अब महिलाओं को बैंकों के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा महिला निगम के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है।

डीसी ने बताया कि योजना के तहत 5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय तथा हरियाणा की स्थाई निवासी महिला योजना के लिए पात्र होंगी। ऋण के लिए आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।

*योजना के तहत इन व्यवसायों के लिए मिल सकता है ऋण :*

डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि योजना के तहत महिलाएं ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोस्टेट की दुकान, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का काम शुरू कर सकती हैं।

*योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज :*

डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि उपरोक्त योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार के फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं तथा आवेदक के पास उपरोक्त सभी दस्तावेजों की दो-दो कॉपी होनी चाहिए।

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