बजट पर कर सलाहाकारों और अधिवक्ताओं के बीच हुई चर्चा

मृदुल कुमार कुलश्रेष्ठ सिटी रिपोर्टर मैनपुरी

मैनपुरी। आज उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के प्रान्तीय सदस्य एड0 राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ के चैम्बर , ऊ साँई गेस्ट हाउस पर बजट पर कर सलाहाकारों और अधिवक्ताओं के बीच चर्चा की गई जिसमें प्रा0 सदस्य ने बताया कि केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण ने आठवीं बार केन्द्रीय बजट 2025 आज पेश किया जिसमें करदाताओे को बडी छूट दी नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रूपये तक के वेतन व अन्य व्यक्तियों पर आय कर नही लगेगा। पूर्व के कर नि वर्ष 2025-26 में यह सीमा 7 लाख रूपये थी। इसके अलावा मानक कटौती वेतन के लिये 75000\- की अतिरिक्त छूट मिलेगी। उपरोक्त के अलावा दो स्व-कब्जे वाली संपत्तियों का वार्षिक मूल्य शून्य मानने की अनुमति दी गयी है। अब नई कर व्यवस्था के तहत संशोधित कर स्लैव कर दर नि0 वर्ष 26-27 में लागू होगी।
कर योग्य आय 4 लाख तक टैक्स शून्य, 4-8 लाख तक पर 5%, 8-12 लाख तक पर 12%, 12-16 लाख तक पर 15%, 16-20 से 20%, 20-24 लाख पर 25% व 24 लाख से ऊपर 30% कर लगेगा।
इस बजट में धारा 87A के अन्तर्गत 60,000रू0 की छूट मिलेगी। किराये पर TDS के लिये 2.40 लाख रूपये से वार्षिक सीमा को बढ़ाकर 6 लाख रूपये किया गया है वारिष्ठ नागरिकों के लिये ब्याज पर कर कटौती की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1,00,000 रूपये की गयी है।
उपरोर्क्त के अलावा धारा 80सी की छूट 2 लाख कर दी गयी, धारा 80डी चिकित्सा व्यय 1 लाख की छूट मिलेगी, धारा 80TTB में अतिरिक्त छूट वारिष्ठ नागरिकों ब्याज की 50,000रू0 छूट मिलेगी इसके अलावा धारा 10(13A) वेतन भोगी कर दाताओं को नई कर व्यवस्था के तहत किराये के व्यय के लिये एच0आर0ए0 कटौती का दवा करने की अनुमति बजट की गयी है। उपरोर्क्त बजट में सबसे अधिक वेतन धारियों को हुआ है लेकिन जी0एस0टी0 ऐक्ट में कोई परिवर्तन नहीं है। जिस कारण से व्यापारीगण व अधिवक्ताओं में मायूसी रही है इतनी कठिन है। जिसको पूर्व से लागू करने के कारण अधिवक्तागण, व्यापारी 365 दिन लगातार कानूनी कार्यवाही समय पर करना असम्भव है जिससे ब्याज अर्थदण्ड भार व्यापारियों पर अतिरिक्त पड़ रहा है।
बजट 2025 पेश होने व अधिवक्ताओं में चर्चा होने के बाद जी0एस0टी0 समस्या संघर्ष समिति बनाने का प्रस्ताव रखा गया जिसमें पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं में से सहयोगी अधिवक्ताओं सम्मिलित किया जायेगा जिनकी माँग होगी कि तीन माह में एक बार त्रिमाही रिटर्न खरीद व बिक्री का दाखिल करने का प्रावधान रखा जाये तथा स्कूटनी भी फैस लैस में केवल 1% से कम हो जिससे GST अधिकारियों की उत्पीड़न से निजाज मिल सके।
इस बजट 2025 के पेश होने पर निम्न अधिवक्ता चर्चा में शामिल हुये ।
राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ एड0 प्रान्तीय सदस्य, अशोक कुमार गुप्ता एड0 अध्यक्ष, विकास नन्दन कुलश्रेष्ठ एड0, पवन मिश्रा एड0, अखिलेश गुप्ता एड0, सूर्यकान्त मिश्रा एड0,अमित जौहरी एड0, हिमालय प्रधान एड0, कंचन कुलश्रेष्ठ एड0, नारायण गुप्ता, गौरव गुप्ता, राजेश पाल, रजत सक्सेना एड0,पारस दुवे, आदि ।

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