12 साल के बच्चे से अश्लील हरकत करने के दोषी को 5 साल की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माना

राजेश भारद्वाज स्टेट हेड हरियाणा

 

पुलिस अधीक्षक रेवाडी श्री गौरव राजपुरोहित भा.पु.से. द्वारा जिला रेवाड़ी के सभी थाना प्रबंधक, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हुए हैं कि महिलाओं/बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध व पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें, साथ ही महत्वपूर्ण व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में आरोपितों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें। इन्हीं निर्देशों की पालना के परिणाम स्वरूप थाना सदर रेवाड़ी पुलिस द्वारा की गई उत्कृष्ट पैरवी पर एक 12 साल के बच्चे के साथ असली हरकत करने के मामले में श्री लोकेश गुप्‍ता अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्‍पेशल कोर्ट रेवाड़ी द्वारा मामले में संलिप्त आरोपी हब्बी उर्फ हैप्पी निवासी गांव भेटा बुदरू जिला बरेली यूपी को दोषी करार देते हुए 5 साल कैद व 5 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है।

 

सदर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपनी शिकायत में बताया था कि 28 अगस्त 2022 को उसने कबाड़ी का काम करने वाले उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के गांव भेटा बदरू निवासी हब्बी उर्फ हैप्पी को अपनी एक पुरानी मोटरसाइकिल बेची थी। मोटरसाइकिल स्टार्ट होने और चलने की स्थिति में नहीं थी। उन्होंने अपने 12 साल के बेटे को मोटरसाइकिल को धक्का लगाने के लिए हैप्पी के साथ भेज दिया था । दुकान पर पहुंचने के बाद आरोपी हब्बी उर्फ हैप्पी ने बच्चे के साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी थी। बच्चे ने वापस आकर परिवार को इस बारे में बताया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया था। बच्चे के पिता की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने आरोपी हब्बी उर्फ हैप्पी को दोषी करार देते हुए 5 साल कैद की सजा और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 5 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भी भुगतनी नहीं होगी।

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