मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी, वैकल्पिक दस्तावेजों को दिखाकर किया जा सकता हैं मतदान

शिव कुमार यादव ब्यूरो चीफ रेवाड़ी

*रेवाड़ी, 23 सितंबर।*

विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए 5 अक्तूबर को होने वाले मतदान के दिन वैकल्पिक दस्तावेजों को दिखाकर भी मतदान किया जा सकता हैं, बशर्ते कि मतदाता सूची में संबंधित का नाम दर्ज हो।जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने इस संबंध मे बताया कि चुनाव आयोग की वेबसाइट, वोटर हेल्पलाइन एप या फिर 1950 मोबाइल नंबर पर फोन करके मतदाता अपने पोलिंग बूथ व मतदाता सूची में नाम का पता कर सकते हैं। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, परंतु उसके पास किसी वजह से मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है, तो भी वह वैकल्पिक दस्तावेज से मताधिकार का उपयोग कर सकेगा। चुनाव आयोग के नियमानुसार मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि किसी कारण से किसी नागरिक को मतदाता सूचना पर्ची प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो भी वह मतदान कर सकेगा। ज़िले में बीएलओ के माध्यम से मतदाता पहचान पर्ची का वितरण किया जा रहा है।

 

12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है।

 

अप्रवासी भारतीय मतदाताओं (एनआरआई) को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा। यदि ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने के कारण मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।

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