संयुक्त विकास आयुक्त कानपुर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करे सरकार: हाईकोर्ट

मुकेश द्विवेदी ब्यूरो कन्नौज

जनपद कन्नौज भाजपा महिला जिलाध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य (कन्नौज) श्री मती अमिता उर्फ नेहा त्रिपाठी बताया कि इलाहबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कानपुर में तैनात संयुक्त विकास आयुक्त एनबी सविता ने अपने को कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया है यह बहुत ही निंदनीय है इसे इसी भी कीमत में वरदास्त नहीं किया जाएगा न्यायालय ने अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रदेशनकी राज्य सरकार को निर्देशित किया है यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी शराफ व न्यायमूर्ति छितिज सैलेंद्र की खंड पीठ ने अमिता उर्फ नेहा त्रिपाठी की याचिका पर दिया है कन्नौज निवासी याचिका कर्ता के खिलाफ के तहत कुछ मवेशी आश्रय शेड के निर्माण में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जांच का आदेश दिया गया था जांच में किसी भी प्रकार की कमी नहीं पाई गई इसके बाद भी बार बार जांच के आदेश दिए जाने पर इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई न्यायालय ने 8 अगस्त के आदेश से जांच पर अंतरिम रोक लगा दी। रोक के बाद भी जांच के आदेश दिए गए न्यायालय ने इस पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा की संयुक्त विकास आयुक्त ने न्यायालय के अंतरिम आदेश का उल्लंघन किया है। 11/11/204 के आदेश के अनुसार अपना व्यक्ति gat हलफ नामा दाखिल नहीं किया जब न्यायालय ने व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दिया तब संयुक्त विकास आयुक्त हाजिर हुई इस दौरान कोर्ट ने कहा की यह दुस्साहस है कि खुद कार्यवाही से बचाने के लिए संयुक्त विकास आयुक्त ने मुख्य स्थाई वकील पर दोष मढ़ने का प्रयास किया है इस तरह के अत्यंत निंदनीय व्यवहार और आचरण को न्यायालय बर्दाश्त नहीं कर सकता। न्यायालय ने रजिस्ट्रार (अनुपालन) को कार्यवाही के लिए इसकी एक प्रति मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को भेजना का निर्देश दिया है ।

 

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