शासकीय धनराशि का दुरूपयोग करने, कार्यों में अनियमितता बरतने पर ग्राम प्रधान नौनेर के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज

मृदुल कुमार कुलश्रेष्ठ सिटी रिपोर्टर मैनपुरी

 

मैनपुरी 12 नवम्बर, 2024- जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह आई.जी.आर.एस. संदर्भ, ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों एवं जन-सुनवाई के दौरान शिकायती प्रार्थना पत्रों के समयबद्ध. गुणवत्तापरक निराकरण के लिए निरंतर प्रयासरत् है। उन्होने ग्राम प्रधान नौनेर रत्नेश कुमार द्वारा पदीय दायित्वों का दुरूपयोग कर मनमाने ढंग से नियम विरूद्ध कार्य करने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जाँच जिला विकास अधिकारी के माध्यम से करायी, जॉच में विभिन्न बिन्दुओं पर अनियमितता पाये जाने पर उ.प्र. पंचायती राज जॉच नियमावली-1997 एवं पंचायती राज में वर्णित व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत नौनेर के प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों के प्रयोग और

 

कृत्यों के सम्पादन पर अग्रिम आदेशों तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। श्री सिंह ने बताया कि जाँच के दौरान पाया गया कि गमा देवी मन्दिर से आनन्द के

 

घर तक सी.सी. एवं नाली निर्माण कार्य, झण्डाहार लेवर, मिट्टी का भुगतान दर्शाकर कुल रू. 4,74,648 तथा बबलू के घर से कुलदीप के घर तक सी.सी. एवं नाली निर्माण कार्य, लेवर, मिट्टी का भुगतान दर्शाकर कुल रू. 4,74,648 का गबन किया गया है, इसी प्रकार श्याम कॉन्ट्रक्टर एवं सप्लायर फर्म के द्वारा सामग्री आपूर्ति किये जाने के उपरान्त गमा देवी मन्दिर से आनन्द के घर तक सामग्री का भुगतान हेतु फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल रू. 3,62.228, मिट्टी कार्य रू. 33,9,93, लेवर रू. 89.100 कार्य पूर्ण होने से पूर्व भुगतान किया गया है, बबूल के घर से कुलदीप के घर तक सामग्री रू. 3,62,225, मिट्टी कार्य रू. 31,2,37, लेवर रू. 89,100 कार्य पूर्ण होने से पूर्व भुगतान किया गया है, जो कि वित्तीय अनियमितता का प्रतीक है, ग्राम पंचायत द्वारा मिट्टी डलवाने हेतु खनिज विभाग से नाहीं अनुमति ली गयी और नाहीं रॉयल्टी जमा की गयी, दोनों कार्यों का भुगतान बिना एम.बी. के किया गया है, जॉच के दौरान सामग्री आपूर्ति का अंकन स्टॉक पंजिका मे नहीं पाया गया और नाहीं स्टॉक पंजिका व एम.बी. उपलब्ध करायी गयी, दोनों कार्यों का सामग्री भुगतान बिना एम.बी. के और मजदूरों को कार्य कराये बिना अग्रिम भुगतान किया जाना घोर वित्तीय अनियमितता है।

 

उपरोक्त कार्यों में बरती गयी वित्तीय अनियमितता के लिये रत्नेश कुमार ग्राम प्रधान नौनेर प्रथम दृष्टया पदीय दायित्वों का दुरूपयोग कर वित्तीय अनियमितता के लिए दोषी पाये गये है, जिस पर उन्होने जिला पंचायत राज अधिकारी को अविलम्ब ग्राम पंचायत से 03 सदस्यीय समिति का प्रस्ताव प्राप्त कर वित्तीय अधिकारों के संचालय हेतु अनुमोदन प्राप्त करने, उ.प्र. पंचायत राज (प्रधानों और सदस्यों का हटाया जाना) जांच नियमावली, 1997 के नियम 5 के अनुसार जिला अर्थ एवं सख्याधिकारी, सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभिन्यत्रण विभाग तथा लेखाकार जिला पंचायत की 03 सदस्यीय जाँच समिति गठित कर एक्ट के प्राविधानों के अनुसार ग्राम प्रधान को सुनवाई का अवसर देते हुये जॉच की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराकर अवगत कराने हेतु निर्देशित

 

किया।

 

जिला विकास अधिकारी अजय कुमार ने अपनी जॉच आख्या में उल्लेख किया है कि ग्राम पंचायत में कराये गये सी.सी., नाली निर्माण कार्यों में अनियमितताएं पायी गयी हैं, कन्सल्टिंग इंजीनियर दीक्षा सिंह द्वारा ग्राम पंचायत में कार्य कराये जाने से पूर्व कार्य का स्टेटस आगणन में

 

दर्शाना चाहिए था साथ ही कार्यस्थल के फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध रखने चाहिए थे, लेकिन कंन्सल्टिंग अभियंता द्वारा आगणन में उक्त बिन्दुओं का पालन नहीं किया गया, प्रथम दृष्ट्या इस वित्तीय अनियमितता में वह भी दोषी हैं, कन्सल्टिंग अभियंता 30 दिवस के अंदर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, स्पष्टीकरण निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने, संतोषजनक न पाये जाने पर आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुबन्ध समाप्त करते हुये निदेशक पंचायती राज को लिस्ट से नाम रिमूवल करने की संस्तुति की जायेगी।

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