बुढ़ाना गांव में बिजली विभाग के नियमों की जानकारी देते हुए आप नेता संजय शर्मा

राजेश भारद्वाज ब्यूरो चीफ़ रेवाड़ी

 

आम आदमी पार्टी के नेता संजय शर्मा ने गांव बुढ़ाना में आज एक नुक्कड़ सभा की और उनकी बिजली विभाग से सम्बंधित समस्याओं की जानकारी ली।

ग्रामीणों ने बताया कि हमारे कुछ परिजन और परिचित रेवाड़ी शहर में भी रहते हैं। उनको एक ही मकान या परिसर में ज़रूरत के अनुसार एक से अधिक बिजली के घरेलू और कमर्शियल कनैक्शन लेने के लिए जब बिजली विभाग के कर्मचारियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि एक ही मकान या परिसर में एक से अधिक बिजली कनैक्शन लेने के लिए अलग से गेट दिखाना होगा इसके अलावा अन्य बड़ी अड़चनें वाली बातें बताते हैं जिससे वो कनैक्शन नहीं ले पाते हैं। और महंगी बिजली दरो के भुगतान के शिकार होने के अलावा सांझा मीटर होने की वजह से परिवार के सदस्यों में बिजली बिल को लेकर आएदिन घर में झगड़े भी होते रहते हैं।

 

ग्रामीणों एवम् शहरी उपभोक्ताओ को बिजली कनैक्शन लेने में आ रही समस्याओं के समाधान बताते हुए आम आदमी पार्टी के नेता संजय शर्मा ने बताया कि किसी भी ग्रामीण/शहरी व कमर्शियल उपभोक्ता को एक ही मकान या परिसर में बिजली कनैक्शन लेने के लिए निम्नलिखित ज़रूरी कागज़ात/दस्तावेज़ की ज़रूरत होती हैं जैसे :-

1:- मकान या प्लॉट का अलग नाम से मालिकाना हक का बंटवारा/पट्टा या प्रार्थी के नाम किरायानामा

2:- अलग से रजिस्टर्ड कानूनी फर्म हो

3:- अलग से बिक्रीकर/जीएसटी नम्बर और स्वतंत्र रूप से आयकर प्रमाण हो

4:- बहुमंजिला इमारतों में मंजिल के अनुसार अलग से रजिस्ट्री/किरायानामा या लीज एग्रीमेंट हो

5:- शॉप कम फ्लैट में भी उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर एक कनैक्शन कमर्शियल के साथ ज़रूरत के अनुसार एक घरेलू कनैक्शन भी लिया जा सकता है।

6:- उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर ही एक ही परिसर में एक कनैक्शन औद्योकिक के साथ एक घरेलू कनैक्शन भी मिल सकता हैं।

 

कृषि सम्बंधित व अन्य कनैक्शन निम्नलिखित कागज़ात के आधार पर मिलता हैं।

1:- कृषि सम्बंधित कनैक्शन के लिए प्रार्थी के नाम खसरा गिरदावरी/जमाबंदी या किसान पासबुक की कॉपी हो।

अन्य कनैक्शन लेने के लिए प्रार्थी के नाम प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, टैक्स डिमान्ड नोटिस की कॉपी,सेल डीड की कॉपी, अलॉटमेंट लेटर, लीज डीड, रजिस्टर्ड जीपीए (मुख्तयार नामा आम) आदि के आधार पर एक सप्ताह की समय सीमा में ही ऑनलाइन आवेदन करके बिजली विभाग द्वारा निर्धारित फीस अदायगी पर सभी प्रकार के बिजली के कनैक्शन आसानी से लिए जा सकते हैं।

प्रार्थी के पहचान सम्बंधित आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड इत्यादि की आवश्यकता होती हैं।

प्रति किलोवॉट के अनुसार फीस, मीटर चार्ज और बिजली के खम्भे से मीटर तक लगने वाली केबल इत्यादि पर आने वाले खर्चे की जानकारी नजदीकी बिजली विभाग के कार्यालय से ली जा सकती हैं।

इस मौके पर महेंद्र सिंह लाम्बा, कृष्ण लाम्बा, विजय सैन गोकुलपुर,धर्मपाल डबास, कृष्ण डबास, रामकुमार सैनी, नरेन्द्र चौहान, संदीप चौहान, सरजीत, चेतराम, भूप सिंह लोकेश लखेरा और लक्ष्मीनारायण ईत्यादि मौजूद थे।

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