पास्को कोर्ट के न्यायाधीश ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 साल की सजा,लगाया जुर्माना

अभिषेक चौहान ब्यूरो शाहजहांपुर 

शाहजहांपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट अपर्णा त्रिपाठी ने 6 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुराचार के एक मामले में दोषी बाल अपचारी को 20 साल का सश्रम कारावास व 10000 के जुर्माने से दण्डित किया ।

अभियोजन पक्ष के कथानक के अनुसार खुदागंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला ने थाना खुदागंज में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी 6 वर्षीय पुत्री दिनांक 29 अक्टूबर 2020 को 3-4 बजे अपने खेत में धान बीन रही थी और वह खेत की मेड़ पर जाकर बैठ गयी तभी अचानक पड़ोस का ही एक लड़का आया और उसकी बेटी को गन्ने के खेत में खींच ले गया और उससे कहा कि गन्ना खाओगी तो उसने मना कर दिया फिर उसका कच्छा फाड़कर जबरदस्ती गलत काम किया जब वह रोने लगी तो उसके मुंह में कपड़ा घुसा दिया फिर भी आवाज निकलने पर उसके मुंह में गन्ना घुसा दिया उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर लिखने के बाद पुलिस ने विवेचना की तथा आरोप पत्र न्यायालय भेजा ।

न्यायालय में उक्त मुकदमें का विचारण हुआ और वादिनी,पीड़िता व उसके पिता के बयानों व विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट तथा शासकीय अधिवक्ता दीप कुमार गुप्ता के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने किशोर अपचारी को धारा 376-AB IPC तथा 5ड/6 पॉक्सो एक्ट व धारा 42 का दोषी पाते हुए 20 साल का सश्रम कारावास तथा 10000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया

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