नामाकंन के दौरान कलैक्ट्रेट में रहेगी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, अनाधिकृत व्यक्ति नहीं कर सकेगें प्रवेश- जिला निर्वाचन अधिकारी।

शालिनी कुलश्रेष्ठ जिला संवाददाता मैनपुरी

 

उप निर्वाचन की नामांकन प्रक्रिया से रिटर्निंग अधिकारी भली-भांति भिज्ञ हो लें, नामांकन के दौरान संशय, भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो- अंजनी कुमार।

 

 

मैनपुरी 17 अक्टूबर, 2024- जिला निर्वाचन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के साथ कलक्ट्रेट प्रांगण में नामांकन हेतु की जाने वाली बैरिकेडिंग के स्थानों का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लेते हुये अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण को निर्देशित करते हुये कहा कि बैरीकेडिंग निर्धारित मानक के अनुसार की जाये, जहां बैरियर लगने है वहां मजबूती का विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होने कहा कि कोई भी वाहन शिवमंगल क्लब (पानी की टंकी) से आगे नहीं जा सकेगें, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति, उसका वाहन नामांकन परिसर में प्रवेश नही कर सकेगा, कलेक्ट्रेट कर्मी, निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी अपने वाहन के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश कर सकेंगे, मीडिया के बैठने हेतु शिवमंगल क्लब की ओर से कलक्ट्रेट में प्रवेश द्वार से आगे बने टिनशैड में बैठने की व्यवस्था रहेगी, कलेक्ट्रेट का गेट नम्बर 02, 03, 04 बंद रहेंगे, कलेक्ट्रेट में अधिवक्तागण दक्षिणी गेट से प्रवेश कर अपने चेम्बर तक आ सकेंगे, अधिवक्ताओं से मिलने वाले लोग भी दक्षिणी गेट से ही पैदल प्रवेश कर अधिवक्ताओं के चेम्बर तक आ सकंेगे, किसी भी व्यक्ति को नामांकन की 100 मीटर की परिधि में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि नामांकन स्थल कलेक्ट्रेट में 03 लेयर की बैरिकेडिंग कराई जाए, आउटर कार्डन शिवमंगल सिंह क्लब की ओर वाले कलेक्ट्रेट के पूर्वी गेट पर, नामांकन कक्ष से 100 मीटर की दूरी पर इनर कार्डन लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के गेट से एवं उससे आगे नामांकन कक्ष तक आईसोलेशन कार्डन में मजबूत बैरिकेडिंग कराई जाए, आउटर कार्डन से कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति कलेक्ट्रेट में प्रवेश नहीं करेगा, पूर्वी गेट से सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े कार्मिकों के अलावा नामांकन करने वाले प्रत्याशी, प्रस्तावक, पत्रकार ही प्रवेश कर सकेंगे।

श्री सिंह ने 110-विधान सभा क्षेत्र करहल के उप निर्वाचन-24 की नामांकन प्रक्रिया की तैयारियों की जानकारी के दौरान कहा कि नामांकन कक्ष में सभी व्यवस्थाएं आज सायं तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जाएं, नामांकन कक्ष में कम्प्यूटर सेट, फोटो स्टेट मशीन, इंटरनेट, समस्त प्रपत्र, सी.सी.टी.वी. कैमरे की व्यवस्था रहे, सी.सी.टी.वी. कैमरे इस प्रकार लगाए जाएं कि प्रवेश द्वार से लेकर नामांकन कक्ष के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की रिकॉर्डिंग हो, नामांकन कक्ष में वीडियो ग्राफर भी मौजूद रहे, नामाकंन प्रक्रिया की सी.सी.टी.वी., वीडियो रिकार्डिंग करायी जायेगी, नामांकन कक्ष में प्रत्याशी व उसके प्रस्तावक मौजूद रहेगें, 100 मीटर के दायरे मे कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगा, नामांकन के दौरान आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जायेगा, बैरिकेडिंग पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मौजूद रहे। उन्होने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण को निर्देशित करते हुए कहा कि नामांकन परिसर की 100 मीटर की परिधि एवं 200 मीटर की परिधि मे ट्रिपिल लेयर बैरिकेडिंग का कार्य आज रात्रि तक पूर्ण कराया जाए, नामांकन प्रक्रिया के दौरान 100 मीटर की परिधि में नामांकन कार्य से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों के अलावा नामांकन करने वाले प्रत्याशी, उनके प्रस्तावक ही प्रवेश कर सकेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि करहल विधान सभा उप निर्वाचन-24 का नामाकंन कलैक्ट्रेट स्थित राजस्व अधिकारी न्यायालय कक्ष में 18 अक्टूबर से दि. 25 अक्टूबर तक होंगे। उन्होने बताया कि विधान सभा उप निर्वाचन लड़ने वाले सामान्य जाति के उम्मीदवारों को रू. 10 हजार एवं अनुसूचित जाति, जनजाति के उम्मीदवारों को रू. 05 हजार की जमानत धनराशि जमा करनी होगी, अनुसूचित जाति, जनजाति के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र नामांकन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम जी मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास, रिटर्निंग अधिकारी, उप जिलाधिकारी करहल नीरज कुमार द्विवेदी, क्षेत्राधिकारी लाईन चन्द्रकेश, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण ए.के. अरूण, जिला अग्निश्मन अधिकारी यदुनाथ सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली फतेह बहादुर सिंह आदि उपस्थित रहे।

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