जिला निर्वाचन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने नामांकन स्थल कलेक्ट्रेट में पार्टी रवानगी स्थल, मतगणना स्थल कृषि उत्पादन मंडी समिति का स्थलीय निरीक्षण किया।

मृदुल कुमार कुलश्रेष्ठ सिटी रिपोर्टर मैनपुरी

 

मैनपुरी 16 अक्टूबर, 2024- जिला निर्वाचन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम जी मिश्र के साथ विधानसभा उप निर्वाचन 110-करहल हेतु नामांकन स्थल कलेक्ट्रेट में पार्टी रवानगी स्थल, मतगणना स्थल कृषि उत्पादन मंडी समिति का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लेते हुए कहा कि नामांकन स्थल पर बैरीकेडिंग से लेकर सी.सी.टी.वी. कैमरों की स्थापना का कार्य तत्काल कराया जाये, सी.सी.टी.वी. कैमरे इस प्रकार लगाये जायें कि उनकी जद़ में ड्यूटी पर तैनात प्रत्येक कर्मी, नामांकन करने वाले प्रत्याशी, उनके प्रस्तावक रहें, नामांकन अवधि में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति नामांकन परिसर में प्रवेश न करे। उन्होने कहा कि निर्वाचन कार्य हेतु प्रयोग की जाने वाली जिन दुकानों, शेड को अधिग्रहीत किया जाना है, मतगणना हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले चबूतरों, दुकानों, स्ट्रॅागरूम के सभी कमरों को तत्काल ठीक करायें, मंडी परिसर में निर्माणाधीन दुकानों में से प्रथम पंक्ति में स्थित 10 दुकानों का निर्माण कार्य अगले 10 दिन में प्रत्येक दशा में पूर्ण कराया जाये ताकि नव-निर्मित दुकानों को स्ट्रांगरूम के रूप में प्रयोग किया जा सके।

श्री ंिसह ने बताया कि कोई भी वाहन शिवमंगल क्लब (पानी की टंकी) से आगे नहीं जा सकेगें, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति, उसका वाहन नामांकन परिसर में प्रवेश नही कर सकेगा, कलेक्ट्रेट कर्मी, निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी अपने वाहन के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश कर सकेंगे, प्रवेश द्वार से लेकर नामांकन कक्ष के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की रिकॉर्डिंग होगी, नामांकन कक्ष में वीडियो ग्राफर भी मौजूद रहेगा, नामाकंन प्रक्रिया की सीसीटीवी, वीडियो रिकार्डिंग करायी जायेगी, नामांकन हेतु जाने वाले प्रत्याशी, प्रस्तावक शिवमंगल सिंह क्लब की ओर पानी की टंकी वाले गेट से प्रवेश करेंगे, कलेक्ट्रेट के अन्य सभी गेट नामांकन प्रक्रिया के दौरान बंद रहेंगे, नामांकन कक्ष में प्रत्याशी व उसके 02 प्रस्तावक एक समय में मौजूद रहेगें, 100 मीटर के दायरे मे कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगा, नामांकन के दौरान आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 110-करहल विधानसभा निर्वाचन के उप निर्वाचन-2024 की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जा चुकी है, आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनपद में अवस्थित 110-करहल विधानसभा क्षेत्र हेतु नाम-निर्देशन पत्र कलेक्ट्रेट स्थित राजस्व अधिकारी न्यायालय कक्ष संख्या-25 में नामांकन प्रक्रिया संपन्न होगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पश्चात दि. 18 अक्टूबर से दि. 25 अक्टूबर तक नाम-निर्देशन पत्र दाखिल होंगे, दि. 28 अक्टूबर को नाम-निर्देशन पत्रों की जांच, दि. 30 अक्टूबर को नाम वापसी हेतु अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, करहल विधानसभा क्षेत्र में 13 नवंबर को मतदान होगा एवं 23 नवंबर को मतगणना होगी।

 

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