नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को कठोरतम सजा दिलाने में पुलिस ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका

राजेश भारद्वाज स्टेटहेड हरियाणा 

न्यायालय द्वारा दोषी को 20 साल की सजा व 20 हजार रूपए का लगाया गया जुर्माना

 

रेवाड़ी, 16 अक्‍टूबर। पुलिस अधीक्षक रेवाडी श्री गौरव राजपुरोहित भा.पु.से. द्वारा जिला रेवाड़ी के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हुए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें, साथ ही महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में आरोपितों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें। इन्हीं निर्देशों की पालना के परिणाम स्वरूप थाना बावल पुलिस द्वारा की गई उत्कृष्ट पैरवी पर नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के मामले में श्री लोकेश गुप्‍ता अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायाधीश फास्ट ट्रैक स्‍पेशल कोर्ट रेवाड़ी द्वारा मामलें में संलिप्‍त आरोपी ईश्‍वर पुत्र पूर्ण सिंह निवासी पालड़ा को दोषी करार देते हुए धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा व 20 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है।

 

 

गौरतलब है कि नाबालिक पीडिता के पिता की शिकायत पर दिनांक 15-06-2021 को थाना बावल में मामला दर्ज किया गया था। जिसमें आरोपी के द्वारा नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोप थे। इस संबंध में नाबालिग लडकी को बरामद करके माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष ब्यान करवाए गए। जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था। मामले की सुनवाई माननीय श्री लोकेश गुप्‍ता अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायाधीश की फास्ट ट्रैक स्‍पेशल कोर्ट रेवाड़ी में हुई। सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और जांच इकाई की उत्कृष्ट पैरवी एवं प्रॉसीक्यूशन द्वारा पेश की गई मजबूत दलीलों से दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। माननीय न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए दोषी को उक्त मामले में उपरोक्त सजा के सादर आदेश किए हैं।

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