सिनेमाघर और केबल टीवी पर विज्ञापनों के प्रसारण के लिए एमसीएमसी कमेटी की अनुमति जरूरी

शिव कुमार यादव ब्यूरो चीफ रेवाड़ी

रेवाड़ी, 28 सितंबर।

जिला में कोई भी केबल टीवी ऑपरेटर, सिनेमा/मल्टीप्लेक्स संचालक एमसीएमसी कमेटी की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का राजनैतिक विज्ञापन नहीं चला सकता है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए एमसीएमसी कमेटी की अनुमति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी चुनावी प्रत्याशियों के प्रचार अभियान पर निरन्तर नजर बनाए हुए है। उपायुक्त ने कहा कि सभी केबल टीवी ऑपरेटरों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों तथा केबल टीवी रेगुलेशन एक्ट के प्रावधानों की पालना करनी होगी, आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विज्ञापन प्रसारण के लिए संबंधित उम्मीदवार को एमसीएमसी कमेटी के समक्ष निर्धारित परफॉर्मा में आवेदन करना होगा, जिस पर विचार करके एमसीएमसी कमेटी विज्ञापन प्रसारण के लिए प्रमाण पत्र देगी। आवेदनकर्ता को प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापन की दो प्रतियां सीडी में देनी होंगी। सीडी में दी गई प्रचार सामग्री की स्क्रिप्ट की दो प्रतियां भी आवेदन के साथ जमा करवानी होंगी। किसी विज्ञापन के प्रसारण पर कमेटी सदस्यों को आपत्ति होती है तो आवेदन को निरस्त किया जा सकता है या फिर विज्ञापन संशोधन के लिए कहा जा सकता है।

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