ऋण प्राप्त लाभार्थियों तय समय से ऋण वापस करे तो चक्रवर्ती व्याज में मिलेगी छूट

शालिनी कुलश्रेष्ठ जिला संवाददाता मैनपुरी

 

मैनपुरी* 23 सितम्बर 2024- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) ने बताया कि उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं यथा स्वतः रोजगार योजना, स्वच्छकार विमुक्ति योजना, अनुविनि तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम योजनान्तर्गत जिन व्यक्तियों द्वारा मार्जिन मनी ऋण प्राप्त किया है तथा मार्जिन मनी ऋण की अदायगी निर्धारित अवधि में जमा नहीं की गयी है, उन्हे एकमुश्त बकाया धनराशि जमा करने पर दण्ड ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज मॉफ कर केवल ऋण की सीमा अवधि का साधारण ब्याज देकर ऋण जमा करने की सुविधा ‘‘नवीन एकमुश्त समाधान‘‘ योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त कर खाता बन्द करा सकते है। उन्होने बताया कि उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा दि. 31 मार्च 2025 तक ही छूट दी जायेगी। उन्होने बताया कि उक्त योजनाओं में मार्जिन मनी ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को एकमुश्त बकाया धनराशि कार्यालय जिला प्रबन्धक, उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि में दि. 31 मार्च 2024 तक जमा कर ब्याज की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते है।

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