रेवाड़ी में ट्रैफिक लाइटों की खराब व्यवस्था के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील भार्गव की याचिका पर न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय

राजेश भारद्वाज स्टेट हेड स्वतंत्र प्रबोध

 

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सीएलजी कमेटी के चेयरमैन श्री सुनील भार्गव ने बताया की ट्रैफिक लाइटों को लेकर एक शिकायत पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट रेवाड़ी में दायर की थी। जिसमें पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट ने यह आदेश दिए थे, की शहर की ट्रैफिक लाइटों को सुचारू रूप से चलाई जाए।

 

इसमें मुख्य रूप से नाई वाली चौक, अग्रसेन चौक, अम्बेडकर चौक, धारूहेड़ा चुंगी, झज्जर चौक, अभय सिंह चौक और राजेश पायलट चौक में ट्रैफिक लाइटों को नगर परिषद द्वारा सुचारू रूप से चलाने के लिए आदेश पारित किए थे। लेकिन नगर परिषद द्वारा शहर की ट्रैफिक लाइटों को नहीं चलाया गया। जिस पर सुनील भार्गव एडवोकेट ने सिविल जज श्रीमती मिताली अग्रवाल की कोर्ट में इजारा दायर की थी। नगर परिषद द्वारा ट्रैफिक लाइटों को सुचारू रूप से चलने वाली फोटो न्यायालय में दायर की गई। जिस पर सुनील भार्गव एडवोकेट ने यह कहा कि शहर की ट्रैफिक लाइट है तो लेकिन अभी तक सुचारू रूप से चली नहीं है। इसी को लेकर न्यायालय ने लोकल कमिश्नर को नियुक्त किया गया जो लोकल कमीशन मौके पर जाकर ट्रैफिक लाइट चली है या ना चली मौका मुआयना करके 20 सितंबर 2024 को न्यायालय में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे तथा मौका मुआयना करने के समय दोनों वकील हर ट्रैफिक लाइट पर लोकल कमिश्नर को साथ लेकर मौका मुआयना करवाएंगे, तथा उनकी फोटो को लोकल कमिश्नर लेकर न्यायालय में अपनी रिपोर्ट व फोटो पेश करेंगे। आगामी तारीख पेशी कोर्ट में सुनवाई के लिए 24 सितंबर 2024 लगाई श्री सुनील भार्गव एडवोकेट ने न्यायालय में बताया कि यह फोटो दिखाकर नगर परिषद हमेशा कोर्ट को गुमराह करती रही है, जबकि धरातल पर अभी तक पूरी लाइट्स नहीं चली है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय श्रीमान जी ने लोकल कमिश्नर नियुक्त किया है। लोकल कमिश्नर इसके साथ साथ यह भी रिपोट पेश करेंगे कि पी डब्लू डी बी एंड आर ने हर ट्रैफिक लाइट्स पर ज़ेबरा क्रासिंग व पीली पट्टी लगाई है या नही।

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