राजनीतिक दल व प्रत्याशी एमसीएमसी कमेटी की अनुमति के उपरांत ही कर सकते हैं विज्ञापनों का प्रसारण : चुनाव पर्यवेक्षक

शिव कुमार यादव ब्यूरो चीफ रेवाड़ी

73-कोसली विस क्षेत्र के चुनाव पर्यवेक्षक प्रशांथ कुमार ने एमसीएमसी रूम का किया अवलोकन

पेड न्यूज पर है एमसीएमसी की पैनी नजर, नियमों की अवहेलना पर होगी नियमानुसार सख्त कार्रवाई

मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी सजगता से निभाएं जिम्मेवारी : पर्यवेक्षक

 

*रेवाड़ी, 14 सितंबर*

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 15वें हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर रेवाड़ी जिला की विधानसभा 73-कोसली के लिए नियुक्त बिहार कैडर के सामान्य चुनाव पर्यवेक्षक प्रशांथ कुमार ने शनिवार को लघु सचिवालय के द्वितीय तल पर कमरा नंबर 311 डीआईपीआरओ कार्यालय में स्थापित मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग-एमसीएमसी रूम का निरीक्षण करते हुए एमसीएमसी कमेटी के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने एमसीएमसी टीम की कार्यशैली भी देखी। उन्होंने कहा कि मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर पेड न्यूज व विज्ञापन पर पैनी नजर रखें और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित होने वाली प्रचार सामग्री पर संज्ञान निरंतर लें।

*उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों को चुनावी विज्ञापनों के प्रकाशन एवं प्रसारण के लिए लेना होगा प्रमाण पत्र : पर्यवेक्षक*

पर्यवेक्षक प्रशांथ कुमार ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उम्मीदवार व राजनीतिक दल के चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री के प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से प्रमाण पत्र लेना होगा वहीं प्रिंट मीडिया में मतदान से पहले व मतदान के दिन प्रकाशित होने वाले विज्ञापन का भी प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। प्रचार सामग्री का प्रमाण पत्र लेने के लिए 48 घंटे पहले एमसीएमसी के पास प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित फार्म में आवेदन करना होगा। एमसीएमसी कमेटी का कार्य पेड न्यूज पर कार्रवाई करना व मीडिया माध्यमों पर चुनावी विज्ञापनों के प्रकाशन व प्रसारण से पूर्व प्रमाण पत्र प्रदान करना है।

चुनाव पर्यवेक्षक प्रशांथ कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवार व राजनीतिक दल विज्ञापन का प्रसारण एमसीएमसी कमेटी की अनुमति व प्रमाण पत्र के बिना नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जारी किए जाने वाले सभी राजनीतिक विज्ञापनों को संबंधित एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणन की आवश्यकता होगी। सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, रेडियो सहित निजी एफएम चैनल, सिनेमा हॉल, सार्वजनिक स्थानों पर ऑडियो-विजुअल डिस्प्ले, फोन पर वॉयस मैसेज, बल्क एसएमएस और सोशल मीडिया व इंटरनेट वेबसाइटों में राजनीतिक विज्ञापन पूर्व प्रमाणन के दायरे में आएंगे।

*सी-विजिल एप पर आदर्श आचार संहिता से संबंधित मामलों का प्राथमिकता से करवाएं समाधान : पर्यवेक्षक*

पर्यवेक्षक प्रशांथ कुमार ने विधानसभा आम चुनाव के दौरान निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए जिला स्तर पर लघु सचिवालय में स्थापित शिकायत मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम व कॉल सेंटर का भी निरीक्षण किया और संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला में विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित की जाए और सी-विजिल अथवा 1950 पर आने वाली शिकायतों अथवा समस्याओं का निराकरण निर्धारित समयावधि में करना सुनिश्चित करें। सी-विजिल एप (सिटीजन विजिल) पर आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए 100 मिनट के अंदर-अंदर उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें।

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