हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 -नामांकन भरने का आज अंतिम दिन

शिव कुमार यादव ब्यूरो चीफ रेवाड़ी

बुधवार को रेवाड़ी से 7, कोसली से 2 व बावल से 1 प्रत्याशी ने दाखिल किया नामांकन

 

*रेवाडी़, 11 सितंबर-*

हरियाणा विधानसभा के 15वें आम चुनावों के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया गुरूवार, 12 सितंबर तक जारी है। नामांकन प्रक्रिया के सातवें दिन बुधवार को 74-रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से आरओ एवं एसडीएम रेवाड़ी सुरेंद्र सिंह के समक्ष 5 उम्मीदवारों ने 7 प्रत्याशियों के रूप में  नामांकन दाखिल किए जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सतीश यादव व उपमा यादव, बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी सोमाणी विजय तथा प्रशांत व संजय शर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। कोसली-73 विधानसभा क्षेत्र से आरओ एवं एसडीएम कोसली विजय कुमार यादव के समक्ष दो प्रत्याशियों आरती व मुकेश कुमार यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया वहीं 72-बावल विधानसभा क्षेत्र में आरओ एवं एसडीएम बावल उदय सिंह के समक्ष आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी जवाहर ने अपना नामांकन दाखिल किया।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि बुधवार तक जिला में बावल विधानसभा से 2, कोसली विधानसभा से 4 व रेवाड़ी विधानसभा से 12 उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र गुरूवार 12 सितंबर, 2024 तक भरे जा सकते हैं। शुक्रवार 13 सितंबर, 2024 को नामांकन पत्रों की समीक्षा करते हुए छंटनी की जाएगी। सोमवार 16 सितंबर, 2024 तक नामांकन वापिस लिए जा सकते हैं। नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कार्यालय में अपने साथ भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित संख्या में ही लोगों को लाने की अनुमति होगी। उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कार्यालय में प्रात: 11 बजे से लेकर दोपहर बाद 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं।

*उम्मीदवार को सुरक्षा राशि के रूप में सामान्य श्रेणी में जमा करवाने होंगे 10 हजार रुपए:*

डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए नामांकन के समय सामान्य वर्ग से उम्मीदवार को सुरक्षा राशि के रूप में 10 हजार रुपये जमा करवाने होंगे। इसके अलावा, जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति से सम्बंधित है, उन्हें संबंधित चुनावों में आधी राशि अर्थात 5 हजार रूपये सुरक्षा राशि के रूप में जमा करवानी होगी, चाहे वह सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हो या आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से।

*विधानसभा क्षेत्र में चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा है 40 लाख रुपए :*

डीसी ने बताया कि उम्मीदवारों के लिए विधानसभा क्षेत्र में चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये है। उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों द्वारा 10 हजार रुपए से अधिक का चुनाव खर्च सभी स्थितियों में क्रॉस्ड अकाउंट पेयी चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस/एनईएफटी या चुनाव के उद्देश्य से खोले गए उम्मीदवार के बैंक खाते से जुड़े किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा करना होगा।

 

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