राष्ट्रीय लोक अदालत: रेवाड़ी में 561 मामलों का निपटारा, 38 लाख रुपये की राशि स्वीकृत

राजेश भारद्वाज स्टेट हेड हरियाणा

 

*राष्ट्रीय लोक अदालत: उपभोक्ता न्यायालय व स्थाई लोक अदालत में किया मामलों का निपटारा*

 

 

रेवाड़ी। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के आदेश अनुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित वर्मा की देखरेख में शुक्रवार को उपभोक्ता न्यायालय व स्थाई लोक अदालत में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। उपभोक्ता न्यायालय में प्रेसिडेंट एस के खंडूजा व स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष जगभूषण गुप्ता की उपस्थिति में मामलों का मौके पर ही आपसी सहमति से निपटारा किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में उपभोक्ता मामले,बैंक मामले, इंश्योरेंस मामले, बिजली के मामले,व अन्य मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। स्थाई लोक अदालत द्वारा 561 मामलों का निपटारा करते हुए 38,38,217 रुपए की राशी को स्वीकृत किया गया व अन्य मामलों का भी निपटारा किया गया। इसी तरह 11 मामलों का उपभोक्ता न्यायालय द्वारा भी निपटारा किया गया। स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष जगभूषण गुप्ता ने वादकारियो से बातचीत की और उनके मुकदमों तथा अन्य कठिनाई के बारे में जाना तथा सभी को ज्यादा से ज्यादा समय देकर उनके केसों के निपटारे के लिए भरसक प्रयास किया। उपभोक्ता न्यायालय प्रेसिडेंट एस के खंडूजा ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से वादों का निपटारा जल्द कराया जा सकता है तथा लोक अदालत के माध्यम से निर्मित किए गए मामलों में आगे कोई अपील/ पुनरीक्षण दायर नहीं की जा सकती, जिससे समय व धन दोनों की ही बचत होती है।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित वर्मा ने बताया कि लोक अदालत के निर्णय से ना किसी की जीत ना ही किसी की हार होती है बल्कि दोनों पक्षों के साथ उचित न्याय हो जाता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत का निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी व अंतिम होता है तथा लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। उन्होंने लोक अदालत में सुलह द्वारा प्राप्त निर्णय से आपसी द्वेष भावना मिटती है। सीजेएम वर्मा ने यह भी बताया कि किसी भी कानूनी सहायता के लिए नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर कॉल की जा सकती है।

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