उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल मीडिया नीति 2024 को दी मंजूरी

गोपाल चतुर्वेदी ब्यूरो चीफ मथुरा

 

राष्ट्र विरोधी और आपत्ति जनक पोस्ट पर हो सकती है सजा

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या राष्ट्रविरोधी पोस्ट डालने पर हो सकती है उम्रकैद। यूपी सरकार ने नई डिजिटल मीडिया नीति 2024 को दी मंजूरी।

 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने यूपी डिजिटल मीडिया नीति-2024 को मंजूरी दी है, जिसमें सोशल मीडिया पर अभद्र या राष्ट्र विरोधी पोस्ट करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।

 

इस नीति के तहत सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसियों और फर्मों को प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के प्रचार के लिए विज्ञापन दिए जाएंगे। विज्ञापन का भुगतान श्रेणीवार होगा, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।

 

इसके साथ ही, अभद्र एवं अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी चलाया जा सकता है।

 

सरकार की इस नई नीति का उद्देश्य प्रदेश की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक डिजिटल माध्यम से पहुँचाना और सोशल मीडिया पर अनुशासन बनाए रखना है।

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