जिला में एक अक्टूबर को मतदान के दिन रहेगा पेड होली-डे : डीसी

शिव कुमार यादव ब्यूरो चीफ रेवाड़ी

*रेवाड़ी, 26 अगस्त*

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य में मंगलवार 1 अक्टूबर को करवाए जाने वाले 15वें विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों के कार्यालयों, बोर्ड, कॉर्पोरेशन और शिक्षण संस्थानों में पेड हॉलीडे रहेगा। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही सभी फैक्ट्रियों, प्राइवेट व्यवसायिक संस्थानों, दुकानों आदि में भी इस दिन कर्मचारियों के लिए पेड होली-डे रहेगा ताकि कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी कर सकें।

*मतदान व मतगणना के दिन रहेगा ड्राई डे : डीसी*

डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के तहत जिला में मंगलवार 1 अक्टूबर को मतदान के दिन तथा शुक्रवार 4 अक्टूबर को मतगणना के दिन ड्राई-डे रहेगा। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई ) ने सार्वजनिक व्यवस्था और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इसे अनिवार्य किया है। इसका उद्देश्य मुफ्त शराब के वितरण के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास को रोकना है। उन्होंने स्पष्टï किया कि आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

डीसी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 सी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी स्पिरिट युक्त या नशीली शराब या इसी तरह की प्रकृति के अन्य पदार्थ किसी होटल में बेचे, दिए या वितरित नहीं किए जाएंगे। मतदान क्षेत्र में किसी भी चुनाव के लिए मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर घर, शराबखाने, दुकान या कोई अन्य स्थान, सार्वजनिक या निजी होटल पर शराब बेचना या परोसना प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को उपरोक्त दिनों में किसी को भी शराब बेचने/परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

डीसी ने स्पष्ट किया कि गैर-मालिकाना क्लब, स्टार होटल, रेस्तरां आदि और होटल शराब रखने और आपूर्ति के लिए लाइसेंस की विभिन्न श्रेणियों के तहत काम करने वालों को भी उक्त दिनों में शराब परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपरोक्त अवधि के दौरान व्यक्तियों द्वारा शराब के भंडारण पर अंकुश लगाया जाएगा और उत्पाद शुल्क कानून में दिए गए प्रतिबंधों पर रोक लगाई जाएगी। बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब के भंडारण को सख्ती से लागू किया जाएगा।

———–

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें

विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे
Donate Now
               
हमारे  नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट , और सभी खबरें डाउनलोड करें
डाउनलोड करें

जवाब जरूर दे 

क्या शाहाबाद में महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना की जरूरत है?

View Results

Loading ... Loading ...


Related Articles

Back to top button
Close
Website Design By Bootalpha.com +91 84482 65129