अनाधिकृत व्यक्तियों के मतदान केन्द्रों में प्रवेश पर पाबंदी

शिव कुमार यादव स्वतंत्र प्रबोध

 

रेवाड़ी, 04 अक्टूबर। जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने भारतीय नागरिंक संहिता 2023 की धारा-163 के तहत प्रदत शक्तियो का प्रयोग करते हुए अनाधिकृत व्यक्तियों के मतदान केन्द्रों में प्रवेश पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए है।

जारी आदेशों के अनुसार मतदान केंद्र में मतदाता, पोलिंग पोलिंग टीम, एक समय में एक उम्मीदवार या उसका एक एजेंट, जिला निर्वाचन अधिकारी या आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, ड्यूटी में लगे अधिकारी/कर्मचारी, किसी मतदाता के के साथ उसका छोटा बच्चा, बिना सहायता के चलने फिरने या वोट करने में अक्षम दृष्टिबाधित या दिव्यांग, प्रेसिडिंग ऑफिसर द्वारा समय-समय पर वोटर की पहचान या मदद के लिए बुलाए गए व्यक्ति को छोड़कर अन्य कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। कोई भी उम्मीदवार, एजेन्ट या उनका सुरक्षा गार्ड, अन्य कोई व्यक्ति हथियार के साथ मतदान केंद्र में आता है तो उसे एक अपराध माना जाएगा। आदेशो की अवहेलना पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार से जनसभाएं करने तथा लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मतदान की समाप्ति तक पाबंदी लगाई गई है। मतदान प्रक्रिया के पूर्ण होने तक किसी भी संचार माध्यम पर चुनाव संबंधी पोल , एग्जिट पोल पर पाबंदी रहेगी। विस्तृत आदेश जिला प्रशासन की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटरेवाड़ीडॉटजीओवीडॉटइन (www.rewari.in) पर देखे जा सकते हैं। जिला, सबडिवीजन, तहसील सत्र के कार्यालय, न्यायिक परिसर, थानों/चौकियों इत्यादि के नोटिस बोर्ड पर भी इन्हें लगाया गया हैं।

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