उपभोक्ता न्यायालय में व स्थाई लोक अदालत रेवाड़ी में 13 सितंबर को व न्यायिक परिसर में 14 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत : सीजेएम अमित वर्मा

राजेश भारद्वाज स्टेट हेड हरियाणा

आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा केस का निपटारा

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार 14 सितंबर को रेवाड़ी स्थित न्यायिक परिसर सहित बावल व कोसली में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ कंज्यूमर कोर्ट यानी उपभोक्ता न्यायालय में व स्थाई लोक अदालत में 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। परिवादी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह व समझौते के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से केस का निपटारा करा सकते हैं।

सीजेएम एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव अमित वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, चेक बाउंस मुकदमे, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं।

सीजेएम अमित वर्मा ने बताया कि किसी भी मुकदमे के दोनों पक्षकार आपसी समझौते के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय आ सकते हैं और वो किसी भी अन्य कानूनी सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 01274 220062 पर कॉल कर सकते हैं।

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